भिलाई। नगर निगम भिलाई और रिसाली में वार्ड पार्षद के रिक्त पदों की पूर्ति के लिए अब उप चुनाव नहीं होगा। निर्वाचन आयोग ने इन दोनों निकायों के चिन्हित वार्ड के लिए घोषित अपने अपने चुनाव कार्यक्रम को निरस्त कर दिया है। महज 6 महीने के शेष कार्यकाल के लिए उप चुनाव होने के औचित्य पर सवाल खड़े हो रहे थे।

भिलाई नगर निगम के वार्ड क्रमांक 1 जुनवानी सहित रिसाली नगर निगम के वार्ड क्रमांक 2 रुआबांधा उत्तर और वार्ड क्रमांक 39 एनएसपीसीएल पुरैना में पार्षद चुनने घोषित उप चुनाव को छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग ने निरस्त कर दिया है। इसके साथ ही कार्यकाल कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी स्थानीय निर्वाचन जिला दुर्ग की ओर से तीनों संबंधित वार्ड में लागू आदर्श चुनाव आचार संहिता को शून्य घोषित कर दिया है। दोनों निगम के उपरोक्त तीनों वार्ड के निर्वाचित पार्षदों का निधन हो गया है। जिसके चलते हाल ही में निर्वाचन आयोग की ओर से उप चुनाव कराने का निर्णय लिया गया था। आज 11 मई से नामांकन प्रक्रिया शुरू होने वाली थी। वहीं 1 जून को मतदान होना था।
गौरतलब रहे कि भिलाई व रिसाली निगम के मौजूदा परिषद का कार्यकाल जनवरी 2027 में खत्म होना है। इसके लिए इन निकायों का आम चुनाव दिसंबर 2026 में होना संभावित है। इस लिहाज से उप चुनाव में चुने गए पार्षदों को काम करने के लिए छह महीने से भी कम समय मिलता। इसे देखते हुए सांसद विजय बघेल के निर्देश पर अधिवक्ता सौरभ चौबे ने निर्वाचन आयोग के समक्ष उप चुनाव को लेकर लिखित में आपत्ति दर्ज कराई थी। फलस्वरूप दोनों निगम के तीन वार्ड के लिए घोषित उप चुनाव को निरस्त कर दिया गया है। वहीं दुर्ग जिले में त्रि स्तरीय पंचायत के रिक्त पदों के लिए घोषित उप चुनाव के कार्यक्रम यथावत रखा गया है।




