भिलाई। दुर्ग जिले के समोदा–झेनझरी गांव के बीच अवैध रूप से हो रही अफीम की खेती के मामले में पुलिस को एक और सफलता मिल है। दुर्ग पुलिस ने इस मामले में चौथे आरोपी को राजस्थान से गिरफ्तार किया है। आरोपी छोटू राम को थाना चोमे उदयपुर से गिरफ्तार किया गया। छोटू राम द्वारा अफीम की खेती के लिए बीज उपलब्ध कराए जाने की जानकारी सामने आई है।

बता दें थाना पुलगांव क्षेत्रांतर्गत चौकी जेवरा–सिरसा के अंतर्गत ग्राम समोदा, झेनझरी एवं सिरसा के मध्य स्थित भूमि में अवैध रूप से अफीम की खेती किए जाने की सूचना प्राप्त हुई थी। सूचना पर तत्काल पुलिस टीम मौके पर पहुंची एवं शून्य में अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना प्रारंभ की गई। निरीक्षण के दौरान खेत में मक्का/भुट्टे की फसल के बीच-बीच में अफीम के पौधे लगाए गए पाए गए।
संयुक्त टीम द्वारा खेत का निरीक्षण कर लगभग 05 एकड़ 62 डिसमिल क्षेत्र में लगे अफीम के पौधों को जप्त किया गया, जिनकी अनुमानित कीमत लगभग ₹08 करोड़ आंकी गई। मामले में NDPS Act के प्रावधानों के अंतर्गत वैधानिक कार्यवाही की गई। विवेचना के दौरान पूर्व में विकास बिश्नोई निवासी मतोड़ा जिला जोधपुर (राजस्थान), विनायक ताम्रकार निवासी तेमरापारा दुर्ग एवं मनीष उर्फ गोलू ठाकुर निवासी समोदा को गिरफ्तार किया गया था।
विवेचना में यह तथ्य सामने आया कि आरोपी छोटू राम द्वारा अवैध अफीम की खेती के लिए बीज उपलब्ध कराए गए थे। फरार आरोपी की पतासाजी के दौरान ACCU दुर्ग, थाना पुलगांव एवं चौकी जेवरा–सिरसा की संयुक्त टीम द्वारा आरोपी छोटू राम को राजस्थान से गिरफ्तार किया गया। छोटू राम के पास से मोबाइल, 2220 रुपए नगद जब्त किया गया है। प्रकरण में आगे की विवेचना एवं वैधानिक कार्रवाई जारी है।




