दुर्गं। जिला कलेक्टर डॉ. सर्वेश्वर नरेन्द्र भूरे के आदेशानुसार एवं आयुक्त हरेश मंडावी के निर्देशानुसार शहर में आज से 31 मई तक प्रभावशील लॉकडाउन का पालन कराने प्रथम दिन से ही जिला प्रशासन के आला अधिकारी और निगम प्रशासन के अधिकारियों ने शहर के बाजार क्षेत्र, चैक चैराहों में भ्रमण कर दुकानदारों और आम जनता को लॉकडाउन के नियमों का पालन करने समझाईश दिये । भ्रमण के दौरान सीएसपी विवेक शुक्ला, तहसीलदार विनय पोयाम, अतिक्रमण एवं बाजार प्रभारी अधिकारी शिव शर्मा, स्वच्छता निरीक्षक जसवीर सिंह भुवाल एवं अन्य अधिकारी मौजूद थे ।
जिला कलेक्टर के निर्देशानुसार शहर में लॉकडाउन के दौरान वाहन मरम्मत और पंचर की दुकानें सुबह 11 बजे से शाम 5.00 बजे तक संचालित होगा । इसी प्रकार फल, सब्जी, अंडा, मांस, मटन, मछली, पोल्ट्री और आटा चक्की की दुकानें सोमवार से शनिवार तक केवल सुबह 6.00 बजे से सुबह 11.00 बजे तक ही व्यवसाय कर सकेगें । नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कड़ी कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने कहा रविवार को पूरे शहर में पूर्ण लॉकडाउन रहेगा । इसका ध्यान अवश्य रखें ।
सुबह 11 बजे से शाम 5.00 बजे तक व्यवसाय संचालित होगा-
राज्य शासन के गाइडलाईन अनुसार दुर्ग शहर में सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को प्रात: 11.00 बजे से शाम 5.00 बजे तक सर्राफा दुकान, कपड़ा रेडीमेंट, बर्तन, क्राकरी हाउस, प्लास्टिक, फुटवियर, मोबाइल शॉप, एवं गिफ्ट आइटम स्टेशनरी दुकानें, लॉन्ड्री, सर्विस और पैकेजिंग के कार्य संचालित होगा । इसी प्रकार मंगलवार, गुरुवार, और शनिवार को सुबह 11.00 बजे से शाम 5.00 बजे तक अनाज, किराना, डेली निड्स, मनिहारी, डिस्पोजल, इलेक्ट्रानिक्स, इलेक्ट्रिकल, फ्लावर, शॉप, हार्डवेयर, एवं प्लंबिक भवन निर्माण संबंधी दुकानदार दुकान संचालित कर सकते हैं। समस्त दुकानदार, और आम जनता समय और दिन का ध्यान रखें। जिला प्रशासन और निगम प्रशासन का दल निरंतर व्यवस्थाओं पर निगरानी रखेगें । नियमों का उल्लंघन करते पाये जाने पर कड़ी कार्यवाही की जाएगी । जिसका वे स्वयं जिम्मेदार होगें ।
उल्लंघन करने वालों पर जिला और निगम प्रशासन रखेगी नजर… कलेक्टर के निर्देश पर बाजारों में मुस्तैद निगम की टीम




