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NewsRaipur

त्योहारी सीजन में 42 फाइनेंस कंपनियां प्रतिबंधित, परिवहन विभाग ने लोगों से कहा सोच-समझकर खरीदें गाड़ी

By @dmin
Published: September 30, 2022
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त्योहारी सीजन में 42 फाइनेंस कंपनियां प्रतिबंधित, परिवहन विभाग ने लोगों से कहा सोच-समझकर खरीदें गाड़ी
त्योहारी सीजन में 42 फाइनेंस कंपनियां प्रतिबंधित, परिवहन विभाग ने लोगों से कहा सोच-समझकर खरीदें गाड़ी
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रायपुर. त्योहारी सीजन में गाड़ी खरीदने वालों की मुश्किलें बढ़ गई है। परिवहन विभाग ने रायपुर जिले के 42 फाइनेंस कंपनियों को अपना पंजीयन न कराने के चलते प्रतिबंधित कर दिया है। जिसके चलते दिवाली, दशहरा और दुर्गा अष्टमी पर वाहन खरीदने वाले ग्राहकों को बड़ा झटका लगा है। बता दें कि 95 फीसदी से जयादा लोग वाहन फाइनेंस पर ही खरीदते हैं। ऐसे में शुभ मुहूर्त में गाड़ी घर लाने की उनकी मुराद पूरी होती नहीं दिख रही है। परिवहन विभाग ने वाहन विक्रेताओं और खरीदारों को सचेत किया है कि इन कंपनियों से फाइनेंस कराने पर उनके वाहन का पंजीयन नहीं किया जाएगा।

इन फाइनेंस कंपनियों को किया प्रतिबंधित
परिवहन विभाग ने आईसीआईसीआई बैंक, टीवीएस क्रेडिट सर्विस, चोलामंडलम फाइनेंस, मण्णपुरम फाइनेंस, महेन्द्रा एंड महेन्दा फाइनेंस, बेरर फाइनेंस, बजाज फाइनेंस, सुंदरम फाइनेंस, बैंक ऑफ बड़ोदा, स्के फिनकॉर्प, एयू स्माल फाइनेंस, श्रीराम फाइनेंस, आईडीएफसी फस्र्ट बैंक, छत्तीसगढ़ ग्रामीण बैंक, एचडीबी फाइनेंस सर्विस, केनरा बैंक, एचडीएफसी बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, कोटक महिन्द्रा, हीरो फिनकॅार्प, टाटा मोटर्स, यस बैंक, श्रीराम ट्रांसपोर्ट, आरडीके ग्लोबल, श्रीराम सिटी यूनियन, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इंडोस्टार कैपिटल, महामाया इनवेस्टमेंट, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इंडसइंड बैंक, ओडिशा फाइनेंस, मंगलम बालाजी, फारच्र्युन इंटीग्रेटेड, पूनावाला फिनकॉर्प, टाटा कैपिटल फाइनेंस साल्यूशन, जान डियर फाइनेंशियल, एलएंडटी फाइनेंस लिमिटेड, निशांन रेनाल्ट फाइनेंस, इक्यूटस स्माल फाइनेंस और हिन्दुजा लीलैंड फाइनेंस शामिल है।

प्रमाण पत्र लेना आवश्यक
परिवहन विभाग से मिली जानकारी के अनुसार फाइनेंस कंपनियों को परिवहन विभाग से अपने कारोबार के लिए कंपनी का पंजीयन कराना होता है। रायपुर जिले की इन 42 कंपनियों का पंजीयन एक्सपायर हो गया है, इसलिए परिवहन विभाग ने प्रतिबंधित कर दिया है। बता दें कि फाइनेंस कंपनियों को कारोबार करने के लिए परिवहन विभाग से प्रमाणपत्र लेना अनिवार्य है।

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