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महिला आयोग ने दो दिन में सुने 55 मामले: दूसरे दिन महिला सरपंच पर अभद्र टिप्पणी करने वाले पंच ने सार्वजनिक तौर पर मांगी माफी

By @dmin
Published: October 22, 2020
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Accused of crores of crores arrested in the name of job in hospital, police investigation turned out to be fake
Accused of crores of crores arrested in the name of job in hospital, police investigation turned out to be fake
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दुर्ग। छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष श्रीमती किरणमयी नायक ने आज दूसरे दिन महिला आयोग को प्राप्त प्रकरणों की सुनवाई की। आज महिला आयोग के समक्ष एक ग्राम पंचायत की महिला सरपंच पर सोशल मीडिया में आपत्ति जनक टिप्पणी करने का मामला आया था। मामले में अनावेदक पंच को सुनवाई के लिए तलब किया गया था। सुनवाई के दौरान पंच को बताया गया कि इस तरह से किसी महिला पर आपत्तिजनक टिप्पणी करना अवैधानिक है। उन्होंने सुनवाई के दौरान अपनी गलती स्वीकार किया। महिला सरपंच ने कहा कि अगर वह सार्वजनिक तौर पर क्षमा मांगे तो अपराधिक प्रकरण दर्ज नहीं कराएगी और उसे क्षमा कर देगी। कथित पंच ने आयोग के समक्ष विडियो रिकाडिंग के साथ महिला सरपंच से अपनी गलती के लिए सार्वजनिक माफी मांगी। इस प्रकार इस मामले का निराकरण किया गया।
महिला आयोग की किरणमयी नायक ने बताया कि जनसुनवाई के दौरान दो दिनों में दुर्ग जिले के महिलाओं से संबंधित 55 मामले की सुनवाई की गई है। समझौते योग्य मामले को नस्तीबद्ध किया गया है। पक्षकारों की बयान के आधार पर आगे की कार्रवाई के लिए प्रकरण तैयार किया गया है। श्रीमती नायक ने बताया कि महिला आयोग में महिला उत्पीडऩ, कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीडऩ, घरेलू हिंसा, दहेज प्रताडऩा, शारिरिक उत्पीडऩ, टोनही प्रताडऩा, जैसे अनेक मामलों की सुनवाई करती है। उन्होंने बताया कि महिलाओं से संबंधित मामले में अगर कहीं न्याय की गुंजाइश नहीं होती हैं, वहां महिला आयोग महिलाओं को न्याय दिलाने की दिशा में गंभीरता से कार्य करती है। इस दौरान वरिष्ठ अधिवक्ता श्रीमती तुलसी साहू भी आयोग की अध्यक्ष किरणमयी नायक के साथ पूरे समय मौजूद रही।

Contents
  • मकान पर कब्जा करने बहु बेटे ने बुजुर्ग माता पिता पर लगाया टोनही प्रताडऩा का झूठा आरोप
  • सुनवाई के दौरान हुआ समझौता

मकान पर कब्जा करने बहु बेटे ने बुजुर्ग माता पिता पर लगाया टोनही प्रताडऩा का झूठा आरोप

आज की सुनवाई के दौरान एक और मामला सामने आया। बीएसपी से सेवानिवृत एक बुजुर्ग ने अपने अर्जित पैसे से वृंदावन नगर भिलाई में 25 लाख रुपए में मकान खरीदा था। दंपत्ती के बड़े बेटे ने 4 लाख रुपए की राशि उक्त मकान को खरीदने में लगाया था। दंपत्ति के बड़े बेटे और बहु जो कि खुद शासकीय सेवा में है। उन्होंने उक्त मकान पर कब्जा कर रखा है। दंपत्ति के अलावा उसका अविवाहित छोटा बेटा है। बुजुर्ग दंपत्ति द्वारा उसके बेटा बहु के द्वारा मकान पर कब्जा करने को लेकर आपत्ति करने पर उनके विरूद्ध टोनही प्रताडऩा का झूठा आरोप लगाया गया था। सुनवाई के दौरान इस बात का खुलासा हुआ कि बहु के द्वारा बुजुर्ग दंपत्ति पर लगाया गया आरोप निराधार है। आरोप झूठा है।

सुनवाई के दौरान हुआ समझौता

मामले की सुनवाई के दौरान यह समझौता हुआ कि बहू-बेटा द्वारा लगाए गए 4 लाख रुपए को अगर उनके माता पिता लौटा देते हैं, तो वे मकान खाली कर देंगे। बुजुर्ग दंपत्ति ने उनका 4 लाख रुपए लौटाने का अभिमत्त दिया। इस प्रकार इस मामले में समझौता किया गया। मामले की सुनवाई के दौरान श्रीमती नायक ने बहु बेटा को कड़ी फटकार लगाते हुए कहा कि माता पिता ने पूरी जिंदगी समर्पित भाव से पढ़ाया लिखाया और बड़ा किया। आज उसे यह दिन देखना पड़ रहा है, कि उन्हे अपने ही घर से बेदखल होना पड़ रहा है। यह समाज के लिए अशोभनीय विषय है। उन्होंने यह भी कहा कि दोनों अच्छे जगह में नौकरी में होने के बाद भी बुजुर्ग माता पिता से ऐसा व्यवहार करना निंदनीय है। साथ ही जो झूठा आरोप लगाया गया है, वह भी भत्र्सना योग्य है।

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