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कोरोना राहत: भारत में फंसे विदेशी नागरिकों की वीजा अवधि 31 अगस्त तक बढ़ाई… नहीं लगेगा कोई शुल्क

By @dmin
Published: June 4, 2021
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Visa period of foreign nationals stranded in India extended till August 31
Visa period of foreign nationals stranded in India extended till August 31
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नई दिल्ली (पीआईबी)। गृह मंत्रालय ने शुक्रवार को बताया कि कोविड-19 महामारी के कारण भारत में फंसे विदेशी नागरिकों के वीजा की अवधि 31 अगस्त तक बढ़ा दी गई है। यह राहत उन्हें निशुल्क दी गई है। 
मार्च 2020 से ही कोविड-19 महामारी के कारण सामान्य वाणिज्यिक उड़ानों के उपलब्ध् न रहने के कारण वैध भारतीय वीजा पर मार्च 2020 से पहले भारत आए कई विदेशी नागरिक भारत में फंस गए थे। इन विदेशी नागरिकों को लॉकडाउन के कारण भारत में अपना वीजा बढ़ाने में आ रही कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए केंद्रीय गृह मंत्रालय (एमएचए) ने 29.06.2020 को एक आदेश जारी कर यह सूचित किया था कि इन विदेशी नागरिकों के 30 जून, 2020 के बाद समाप्त होने वाले भारतीय वीजा या देश में ठहरने की अवधि को सामान्य अंतरराष्ट्रीय उड़ानों के फिर से शुरू होने की तारीख से लेकर अगले 30 और दिनों तक नि:शुल्का आधार पर वैध माना जाएगा। हालांकि, ये विदेशी नागरिक अपने वीजा या देश में ठहरने की अवधि को बढ़ाने के लिए हर माह आवेदन करते रहे हैं।
सामान्य वाणिज्यिक उड़ानों का संचालन फिर से शुरू न हो पाने को ध्या न में रखते हुए इस मामले पर अब एमएचए द्वारा पुनर्विचार किया गया है, और तदनुसार यह निर्णय लिया गया है कि भारत में फंसे इन विदेशी नागरिकों के भारतीय वीजा या देश में ठहरने की अवधि को अब 31.08.2021 तक बिना किसी ओवरस्टे पेनाल्टी (निर्धारित अवधि से अधिक समय तक देश में ठहरने या रुकने पर जुर्माना) के ही नि:शुल्कक आधार पर वैध माना जाएगा। इन विदेशी नागरिकों को अपने वीजा के विस्तार के लिए संबंधित एफआरआरओ/एफआरओ में कोई आवेदन करने की आवश्यकता नहीं होगी।
ये विदेशी नागरिक देश से बाहर जाने से पहले संबंधित एफआरआरओ/एफआरओ में देश से बाहर जाने की अनुमति पाने के लिए आवेदन कर सकते हैं, जो बिना किसी ओवरस्टे पेनाल्टी के ही नि:शुल्कक आधार पर प्रदान की जाएगी।

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