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बिना अनुमति के ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग पर प्रतिबंध

By Poonam Patel Published February 9, 2026
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अनुमति हेतु जिला दण्डाधिकारी ने किया प्राधिकृत अधिकारी नियुक्त
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कांकेर। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा संचालित परीक्षाओं को दृष्टिगत रखते हुए कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी निलेशकुमार महादेव क्षीरसागर ने सम्पूर्ण जिले में बिना अनुमति के ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग को प्रतिबंधित किया है। उन्होंने आदेश जारी करते हुए कहा है कि छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा संचालित की जाने वाली वर्ष 2026 की हायर सेकण्डरी, हाईस्कूल, शारीरिक प्रशिक्षण पत्रोपाधि परीक्षा 20 फरवरी से 18 मार्च के मध्य आयोजित होगी, इससे विद्यालयीन परीक्षा के छात्र-छात्राओं की पढ़ाई में कोई व्यवधान न हो। इसे दृष्टिगत रखते हुए छत्तीसगढ़ कोलाहल प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम 1985 की धारा-4 एवं धारा-6 के अंतर्गत तीव्र संगीत, हार्नटाइप, ध्वनि विस्तारक का उपयोग अनुज्ञा के बिना तत्काल प्रभाव से सम्पूर्ण कांकेर जिला में राजस्व सीमा के अंदर प्रतिषेध किया गया है।

कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी द्वारा अधिनियम की धारा-7 के अंतर्गत ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग की अनुमति प्रदान करने के लिए जिले के संबंधित क्षेत्र के अनुविभागीय दण्डाधिकारी एवं तहसीलदार (कार्यपालिक दण्डाधिकारी) को प्राधिकृत अधिकारी नियुक्त किया गया है। तहसील कांकेर के लिए एसडीएम कांकेर, तहसील चारामा के लिए एसडीएम चारामा, तहसील नरहरपुर के लिए तहसीलदार नरहरपुर, तहसील सरोना के लिए तहसीलदार सरोना, तहसील भानुप्रतापपुर के लिए एसडीएम भानुप्रतापपुर, तहसील दुर्गूकोंदल के लिए तहसीलदार दुर्गूकोंदल, तहसील अंतागढ़ के लिए एसडीएम अंतागढ़, तहसील आमाबेड़ा के लिए तहसीलदार आमाबेड़ा, तहसील पखांजूर के लिए  एसडीएम पखांजूर, तहसील बांदे के लिए तहसीलदार बांदे और तहसील कोयलीबेड़ा के लिए तहसीलदार कोयलीबेड़ा को प्राधिकृत अधिकारी नियुक्त किया गया है।

सभी प्राधिकृत अधिकारियों को परीक्षा के दौरान ध्वनि विस्तारक यंत्र चलाए जाने हेतु अनुमति के लिए प्राप्त आवेदन पत्रों की पंजी रखेंगे और उसके प्रत्येक आवेदन पत्र की तिथि एवं समय का विवरण दर्ज किया जाएगा तथा परीक्षण पश्चात पृथक से अनुमति आदेश जारी किए जाएंगे। कलेक्टर ने सभी प्राधिकृत अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि अनुमति की सूचना संबंधित क्षेत्र के अनुविभागीय अधिकारी पुलिस एवं थाना प्रभारी को दी जाए साथ कलेक्टर कार्यालय को भी इसकी सूचना दी जाए। यह आदेश 18 मार्च 2026 तक प्रभावशील रहेगा। इस आदेश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के लिए निर्देशित किया गया है।

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