रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने होली के दिन शराब बिक्री पर रोक लगाने का निर्णय लिया है। इस संबंध में मंगलवार को आदेश जारी किया गया। नई आबकारी नीति में पहले तय 7 ड्राई डे में से तीन दिन होली, मुहर्रम और महात्मा गांधी निर्वाण दिवस (30 जनवरी) को हटाने का निर्णय लिया गया था। होली के त्योहार पर संभावित हुड़दंग व कानून-व्यवस्था की स्थिति को देखते हुए सरकार ने अब होली पर दुकानों को बंद रखने का निर्णय लिया है।

जारी आदेश में कहा गया है कि “शुष्क दिवस” में मदिरा की कोई भी दुकान, होटल, रेस्टॉरेन्ट, क्लब आदि एवं मदिरा बेचने, परोसने वाले अन्य प्रतिष्ठान / व्यक्ति, चाहे वह जो भी हो, को मदिरा बेचने व परोसने की अनुमति नहीं होगी। गैरमालिकाना क्लबों, रेस्टारेन्टों, स्टार होटलों आदि और किसी के भी द्वारा चलाए जाने वाले होटलों को भी उपरोक्तानुसार घोषित “शुष्क दिवस” में मदिरा बेचने व परोसने की अनुमति नहीं होगी।
सीएम साय ने एक्स पर पोस्टकर कहा कि खुशी और उल्लास के पर्व होली पर पूर्व निर्धारित ‘ड्राई डे’ यथावत लागू रहेगा। निर्धारित नियमों के अनुसार व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी, ताकि प्रदेशवासी बिना किसी असुविधा के सुरक्षित और शांतिपूर्ण वातावरण में त्योहार मना सकें। घोषित शुष्क दिवस के दौरान किसी भी दुकान, होटल, रेस्टोरेंट या क्लब में मदिरा की बिक्री पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगी। मदिरा के अवैध परिवहन और विक्रय पर रोक के लिए जिला व राज्य स्तर पर सख्त निगरानी के निर्देश दिए गए हैं।




