मुजफ्फरपुर (एजेंसी)। बाबा रामदेव ने कल कोरोना वायरस के इलाज का दावा का करते हुए कोरोनिल दवा लॉन्च की थी. अब आज इसको ठगी करार देते हुए उनके खिलाफ मुजफ्फरपुर सीजेएम कोर्ट में मामला दर्ज कराया गया है। जिले के अहियापुर थाना क्षेत्र के भीखनपुर निवासी तमन्ना हाशमी ने ठगी-धोखाधड़ी को लेकर सीजेएम कोर्ट मे परिवाद दायर कराया है। इसमें उन्होंने पतंजलि विश्वविद्यालय एवं शोध संस्थान के संयोजक स्वामी रामदेव, पतंजलि संस्था के चेयरमैन आचार्य बालकृष्ण को आरोपित बनाया है। सीजेएम कोर्ट ने मामले के ग्रहण के बिंदु पर सुनवाई के लिए 30 जून की तिथि निर्धारित की है।
तमन्ना हाशमी ने शिकायत पत्र में आरोप लगाया है कि आरोपित ने कोरोना वायरस बीमारी से बचाव के लिए एक दवा ‘क्रोनील’ टेबलेट बनाने का दावा किया है। इसमें भारत सरकार के आयुष मंत्रालय ने इनकी दवा के प्रचार पर रोक लगाते हुए ‘क्रोनील’ दवा पर प्रश्नचिह्न लगा दिया है। आरोपितों ने आयुष मंत्रालय को बिना जानकारी दिये इस दवा को बनाया है।
शिकायत पत्र में उन्होंने कहा है कि आरोपितों ने ‘क्रोनील’ दवा को बनाकर आयुष मंत्रालय के साथ-साथ देश को ठगने का काम किया है। आरोपित ने घातक और नुकसानदेह कदम उठाया है। इससे देश के लाखों लोगों की जान का भविष्य में खतरा हो सकता है।
कोरोना की दवा लॉन्च करने पर बाबा रामदेव के खिलाफ केस दर्ज, 30 जून को होगी सुनवाई




