ShreeKanchanpathShreeKanchanpath
  • होम
  • छत्तीसगढ़
    • रायपुर
    • दुर्ग-भिलाई
  • देश
  • विदेश
  • राजनीति
  • व्यापार
  • स्पोर्ट्स
  • मनोरंजन
  • हेल्थ
  • E-Paper
Reading: भूमि को भूखंड बनाने कॉलोनाइजर लाइसेंस अनिवार्य, अपार्टमेंट के लिए भी पंजीयन अनिवार्य
Share
Notification Show More
Latest News
ईडब्ल्यूएस-एलआईजी के लिए छत्तीसगढ़ की पहल को राष्ट्रीय सम्मान
October 5, 2026
सीईसी ज्ञानेश कुमार को सस्पेंड करने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार, SIR के 14 फैसलों पर नोटिस
October 5, 2026
सीएम साय ने किया सिंगापुर के Mandai Wildlife Reserve दौरा, देखी वन्यजीव संरक्षण और इको-टूरिज्म की व्यवस्था
October 5, 2026
रायपुर के इंडोर स्टेडियम में राज्यस्तरीय रोजगार मेला, 8 हजार से अधिक पदों पर होंगी भर्तियां
October 5, 2026
shreekanchanpath 352 # 05 October 2026
October 5, 2026
Aa
ShreeKanchanpathShreeKanchanpath
Aa
  • होम
  • छत्तीसगढ़
  • देश
  • विदेश
  • राजनीति
  • व्यापार
  • स्पोर्ट्स
  • मनोरंजन
  • हेल्थ
  • E-Paper
Search
  • होम
  • छत्तीसगढ़
    • रायपुर
    • दुर्ग-भिलाई
  • देश
  • विदेश
  • राजनीति
  • व्यापार
  • स्पोर्ट्स
  • मनोरंजन
  • हेल्थ
  • E-Paper
Follow US
© Copyright ShreeKanchanpath 2022 | All Rights Reserved | Made in India by Anurag Tiwari
Breaking NewsCG GovermentChhattisgarhFeaturedRaipur

भूमि को भूखंड बनाने कॉलोनाइजर लाइसेंस अनिवार्य, अपार्टमेंट के लिए भी पंजीयन अनिवार्य

By Mohan Rao Published August 18, 2026
Share
SHARE

रायपुर। नगरीय क्षेत्रों में अवैध कालोनियों के निर्माण पर प्रभावी रोक लगाने और नागरिकों के हितों की सुरक्षा के लिए छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 तथा छत्तीसगढ़ नगरपालिका (कालोनाइजर का रजिस्ट्रीकरण, निर्बन्धन तथा शर्तें) नियम, 1998 में आवश्यक प्रावधान किए गए हैं। अधिनियम की धारा 339-क के तहत नगरपालिका परिषद अथवा नगर पंचायत क्षेत्र में भूमि को भूखण्डों में विभाजित कर कालोनी विकसित करने वाले व्यक्ति का कालोनाइजर के रूप में पंजीयन अनिवार्य है। इसी प्रकार भवन अथवा अपार्टमेंट का निर्माण कर उसका विक्रय या अंतरण करने वाले भवन निर्माता के लिए भी पंजीयन प्रमाण-पत्र प्राप्त करना आवश्यक है।

अवैध व्यपवर्तन अथवा अवैध कालोनी निर्माण के मामलों में अधिनियम की धारा 339-ग के तहत तीन से सात वर्ष तक के कारावास तथा न्यूनतम एक लाख रुपये के जुर्माने का प्रावधान है। इसके अलावा न्यायालय द्वारा प्रतिकर राशि का भुगतान करने का आदेश भी दिया जा सकता है। नियमों के अनुसार कालोनाइजर का पंजीयन प्रमाण-पत्र पांच वर्ष के लिए वैध होता है। प्रत्येक कालोनी के विकास कार्य और भूखण्डों के विक्रय के लिए सक्षम प्राधिकारी से पृथक विकास अनुमति लेना आवश्यक है। आवासीय कालोनियों में कुल भूमि का 15 प्रतिशत क्षेत्र आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए आरक्षित रखना अनिवार्य है। साथ ही निर्धारित भूखण्डों को विकास कार्य पूर्ण होने तक नगरपालिका के पास बंधक रखना होता है।

’भूखण्ड खरीदने से पहले दस्तावेजों की करें जांच’
सूरजपुर जिला प्रशासन ने कालोनाइजरों एवं भवन निर्माताओं से सभी निर्धारित नियमों का पालन करने की अपील की है। प्रशासन ने नागरिकों से भी आग्रह किया है कि भूखण्ड या भवन खरीदने से पहले संबंधित नगरीय निकाय से कालोनाइजर का पंजीयन, विकास अनुमति, स्वीकृत ले-आउट तथा भूखण्ड की बंधक स्थिति की अनिवार्य रूप से जांच करें। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर संबंधित के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। नागरिकों की जागरूकता और दस्तावेजों की पूर्व जांच से अवैध कालोनियों एवं अनधिकृत निर्माण से होने वाले आर्थिक नुकसान से बचा जा सकता है।

You Might Also Like

ईडब्ल्यूएस-एलआईजी के लिए छत्तीसगढ़ की पहल को राष्ट्रीय सम्मान

सीईसी ज्ञानेश कुमार को सस्पेंड करने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार, SIR के 14 फैसलों पर नोटिस

सीएम साय ने किया सिंगापुर के Mandai Wildlife Reserve दौरा, देखी वन्यजीव संरक्षण और इको-टूरिज्म की व्यवस्था

रायपुर के इंडोर स्टेडियम में राज्यस्तरीय रोजगार मेला, 8 हजार से अधिक पदों पर होंगी भर्तियां

सकारात्मक सोच, मानवीय मूल्य और नवाचार से ही आगे बढ़ने का मार्ग प्रशस्त होता है : राज्यपाल डेका

Mohan Rao August 18, 2026
Share this Article
Facebook Twitter Whatsapp Whatsapp Copy Link
Share
Previous Article जहां बारिश में टपकती थी छत, अब वहीं खिल रहे हैं बचपन के सपने विकसित भारत जी-राम-जी से मसीरा को मिला नया आंगनबाड़ी भवन
Next Article विद्यार्थियों ने लिया राष्ट्रीय एकता और अखंडता का संकल्प जांजगीर के शासकीय टीसीएल कॉलेज में मनाया गया ‘विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस’
× Popup Image

Ro. No.-14093/1

[youtube-feed feed=1]


Advertisement

Advertisement


Logo

छत्तीसगढ़ प्रदेश का एक विश्वसनीय न्यूज पोर्टल है, जिसकी स्थापना देश एवं प्रदेश के प्रमुख विषयों और खबरों को सही तथ्यों के साथ आमजनों तक पहुंचाने के उद्देश्य से की गई है। इसके साथ ही हम महत्वपूर्ण खबरों को अपने पाठकों तक सबसे पहले पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

क्विक लिंक्स

  • होम
  • E-Paper
  • Crime
  • Durg-Bhilai
  • Education

Follow Us

हमारे बारे में

एडिटर : राजेश अग्रवाल
पता : शॉप नं.-12, आकाशगंगा, सुपेला, भिलाई, दुर्ग, छत्तीसगढ़ – 490023
मोबाइल : 9303289950
ई-मेल : shreekanchanpath2010@gmail.com

© Copyright ShreeKanchanpath 2022 | All Rights Reserved | Made in India by Anurag Tiwari

Removed from reading list

Undo
Welcome Back!

Sign in to your account

Lost your password?