राजनांदगांव। कोरोना संक्रमण को बढ़ते प्रकोप को देखते हुए दुर्ग व रायपुर के बाद अब राजनांदगांव में भी लॉकडाउन लगाने का फैसला लिया गया है। राजनांदगांव में 10 अप्रैल से 19 अप्रैल तक लॉकडाउन का आदेश जारी किया गया है। कलेक्टर टीके वर्मा ने गुरुवार को व्यापारियों, मीडिया कर्मियों और प्रशासनिक अफसरों की बैठक लेकर टोटल लॉकडाउन किए जाने के संबंध में फैसला लिया है।
कलेक्टर टीके वर्मा ने बताया कि लॉकडाउन के दौरान दुर्ग व रायपुर की तर्ज पर की सभी प्रकार की पाबंदियां लागू रहेंगी। इस बीच जरूरी सेवाओं को ही अनमति रहेगी। शहर बैंक भी बंद रहेंगे। सब्जी से लेकर किराना दुकान भी बंद करने का आदेश जारी कर रहे हैं। मार्निंग वाक, साइक्लिंग जिमिंग पूरी तरह बंद रहेंगे। जरूरतमंदों को किसी तरह की दिक्कत न हो इसके लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किये जा रहे हैं। केवल एनएच के चल रहे निर्माण कार्य एवं अमृत मिशन के कार्य चलेंगे। सभी व्यावसायिक प्रतिष्ठान पूर्णत: बंद रहेंगे। मेडिकल, पेट्रोल पंप, चश्मा दुकानों को लाकडाउन में छूट मिलेगी। अन्य राज्यों से अथवा प्रदेश के अन्य जिलों से दुर्ग के अलावा अन्य जिलों हेतु संचालित सार्वजनिक परिवहन को शहर के अंदर प्रवेश की अनुमति नहीं। घर जाकर दूध बाँटने वाले विक्रेता सुबह 6 से 7 बजे एवं शाम 6 से 7 बजे जा सकेंगे। औद्योगिक संस्थानों को प्रतिबंध से छूट रहेगी। चार पहिया वाहनों में ड्राइवर सहित अधिकतम तीन एवं दो पहिया वाहनों में केवल दो व्यक्तियों को यात्रा की अनुमति। वैक्सीनेशन और टेस्टिंग के लिए केंद्र तक जाने की अनुमति होगी। आदेश के उल्लंघन होने पर धारा 188 के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी।
दुर्ग रायपुर के बाद अब राजनांदगांव भी होगा लॉक…. 10 से यहां संपूर्ण लॉकडाउन… जरूरी सेवाओं को अनुमति




