रायपुर। राजधानी के अंतर्राज्यीय बस स्टैंड भाठागांव से बसों के संचालन को लेकर लोगों से मिल रही लगातार शिकायतों एवं सड़क हादसों को देखते हुए एसएसपी डॉ. लाल उमेद सिंह द्वारा बस संचालकों की बैठक लेकर समझाईश दिये जाने का निर्देश दिया। इस पर डॉ. प्रशांत शुक्ला अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक यातायात द्वारा गुरजीत सिंह एवं सतीष ठाकुर उप पुलिस अधीक्षक यातायात व भाठागांव बस स्टैंड यातायात थाना प्रभारी निरीक्षक शील आदित्य सिंह की उपस्थिति में 46 बस संचालकों का यातायात कार्यालय के मीटिंग हॉल में बैठक लिया।
बैठक में रायल ट्रेव्हल्स के संचालक अनवर अली, दुबे ट्रेव्हल्स के संचालक जसविंदर सिंह , महेन्द्रा ट्रेव्हल्स के संचालक इंदरदीप सिंह, साई ट्रेव्हल्स, जीवन महेन्द्रा बस सर्विस, शताब्दी बस सर्विस, न्यू बस सर्विस, लक्ष्मी ट्रेव्हल्स, आयान ट्रेव्हल्स, कसार ट्रेव्हल्स, राधे कृष्ण ट्रेव्हल्स, प्रांजल ट्रेव्हल्स, होरा ट्रेव्हल्स, पायल ट्रेव्हल्स, राजहंस ट्रेव्हल्स , सुमीत रोडवेज एवं ट्रेव्हल्स के संचालकगण एवं पदाधिकारी कुल 46 लोग उपस्थित हुए।

एएसपी डॉ. प्रशांत शुक्ला ने कहा कि राजधानी के यातायात का बड़ा हिस्सा बस ट्रांसपोर्ट सिस्टम का है। राजधानी के बस स्टैंड से दूसरे राज्यों में बसों का संचालन होता है। राजधानी में आपके बसों से दूसरे राज्य के लोग जब सफर करते है और परिवहन सिस्टम का आकलन करते है तो आपके द्वारा बनाये गये छबि पूरे राज्य की छबि को प्रदर्शित करती है। ट्रांसपोर्ट सिस्टम बेहतर व यातायात के सुगम संचालन में सहायक होना चाहिए। आपके चालक, परिचालक का व्यवहार यात्रियों के साथ सौम्य एवं सम्मानजनक हो। आपका व्यवसाय आपके प्रतिस्पर्धा से नही आपके चालक/परिचालक के व्यवहार से बढ़ता है।

बैठक में दिए गए यह निर्देश
- बस स्टैंड से बसें निकलने के बाद निर्धारित स्टापेज पर ही रूके, कहीं भी बस खड़ी कर यात्रियों को चढ़ाने, उतारने का कार्य न करें। परमिट में दिये गए शर्तो का पालन कर एवं निर्धारित समय पर ही संचालन करें।
- बस स्टैंड के अतिरिक्त अन्य स्थानों पर बुकिंग काउंटर खोला गया है जहॉ पर बसों को रोककर यात्रियों को बिठाया जाता है। बुकिंग काउंटर पर केवल बुकिंग का कार्य ले व यात्रियों को बस स्टैंड में बैठने के लिए भेजा जाए।
- कोई भी ट्रेव्हल्स संचालक बस में यात्री बिठाने के लिए हॉकर का उपयोग न करें। हॉकर आपसी प्रतिस्पर्धा में यात्रियों के साथ दुर्व्यवहार करते है। मोटरयान अधिनियम में हॉकर रखने का कोई प्रावधान नही है। हॉकर होने की स्थिति में कार्यवाही की जावेगी। यात्री अपनी इच्छा से बसों का चयन करें।
- बस स्टैड परिसर में खराब गाड़ियों एवं लंबे समय तक गाड़ी खड़े कर गैरेज की तरह उपयोग न करें।
- चालक एवं कंडेक्टर रखने से पूर्व उनका अपराधिक रिकार्ड की पतासाजी कर लें। थाने में सूचना दें।
- लंबी दूरी के बसों में यात्रियों का ही सामान का परिवहन करें, मालवाहक वाहन की तरफ उपयोग न करें।
- चालक, परिचालक नशे का सेवन न करें। लंबी दूरी वाले बसों में दो चालक रखा जावे, थकान की स्थिति में वाहन चालन न करावें। बस संचालकों से कहा गया कि राजधानी के यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाने में अपना योगदान दे। जो निर्देश दिया गया है उसका पालन कर वाहन संचालित करें। यातायात नियमों की अवहेलना करने पर कड़ाई से कार्यवाही प्रारंभ की जाएगी।