ShreeKanchanpathShreeKanchanpathShreeKanchanpath
  • होम
  • छत्तीसगढ़
    • रायपुर
    • दुर्ग-भिलाई
  • देश
  • विदेश
  • राजनीति
  • व्यापार
  • स्पोर्ट्स
  • मनोरंजन
  • हेल्थ
  • E-Paper
Reading: नर्सिंग होम एक्ट का उल्लंघन : कलेक्टर ने दिया सांई ज्योति हॉस्पिटल व ज्योति केन्द्र को बंद करने का आदेश
Share
Notification Show More
Font ResizerAa
ShreeKanchanpathShreeKanchanpath
Font ResizerAa
  • होम
  • छत्तीसगढ़
  • देश
  • विदेश
  • राजनीति
  • व्यापार
  • स्पोर्ट्स
  • मनोरंजन
  • हेल्थ
  • E-Paper
Search
  • होम
  • छत्तीसगढ़
    • रायपुर
    • दुर्ग-भिलाई
  • देश
  • विदेश
  • राजनीति
  • व्यापार
  • स्पोर्ट्स
  • मनोरंजन
  • हेल्थ
  • E-Paper
Follow US
© Copyright ShreeKanchanpath 2022 | All Rights Reserved | Made in India by Anurag Tiwari
Breaking NewsDurg-BhilaiFeatured

नर्सिंग होम एक्ट का उल्लंघन : कलेक्टर ने दिया सांई ज्योति हॉस्पिटल व ज्योति केन्द्र को बंद करने का आदेश

By Mohan Rao
Published: June 5, 2023
Share
SHARE

दुर्ग। कलेक्टर पुष्पेंद्र कुमार मीणा ने सांई ज्योति हॉस्पिटल, सिरसा गेट भिलाई 3 व ज्योति केन्द्र, हाउसिंग बोर्ड कॉम्प्लेक्स बस स्टैण्ड दुर्ग को बंद करने का आदेश दिया है। सांई ज्योति हॉस्पिटल के संचालक द्वारा नर्सिंग होम एक्ट के तहत लायसेंस की अवधि समाप्त होने उपरांत भी लायसेंस नवीनीकरण नहीं किया गया। वहीं ज्योति केन्द्र में भारी अनियमितताएं पाई गई जिसके कारण उक्त दोनों अस्पतालों पर कार्रवाई की गई। उक्त दोनों अस्पतालों को नर्सिंग होम एक्ट की धारा 12 (क) (1) के तहत 20-20  हजार रुपए जुर्माना लगाने के साथ ही तत्काल बंद करने का आदेश दिया गया।

ज्ञात हो कि नर्सिंग होम एक्ट के नोडल अधिकारी डॉ. आरके खण्डेलवाल के निरीक्षण प्रतिवेदन अनुसार नर्सिंग होम एक्ट की नियमित निरीक्षण व जांच के तहत सांई ज्योति हॉस्पिटल, सिरसा गेट भिलाई 3 में कार्यरत चिकित्सक नहीं पाये गये। अस्पताल में रैंप की सुविधा नहीं पायी गई। अस्पताल परिसर में साफ-सफाई का आभाव पाया गया एवं कलर कोटेड बिन नहीं पाया गया, अस्पताल के बाहर एवं आंतरीक रूम में कबाड होना पाया गया, संबंधित अस्पताल को नर्सिंग होम एक्ट, दुर्ग द्वारा जारी लायसेंस वैधता 14 सितंबर 2015 से 13 सितंबर 2020 तक 10 बेडेड हॉस्पिटल है। हॉस्पिटल की वैधता समाप्त होने के बाद भी अस्पताल संचालक के द्वारा लायसेंस नवीनीकरण नहीं किया गया, जो कि उपचर्यागृह तथा रोगोपचार संबंधी स्थापनाएं अनुज्ञापन अधिनियम, 2010 एवं 2013 का उल्लंघन है।

इसी प्रकार ज्योति केन्द्र हाउसिंग बोर्ड कॉम्प्लेक्स बस स्टैण्ड दुर्ग नर्सिंग होम एक्ट में पंजीकृत स्थायी निजी अस्पताल है। लायसेंस की वैधता समाप्त होने के उपरांत संबंधित अस्पताल के द्वारा अपनी संस्था के लायसेंस नवीनीकरण आवेदन किया गया है। निरीक्षण के दौरान अस्पताल में कार्यरत चिकित्सक नहीं पाये गये, अस्पताल में रैंप की सुविधा नहीं पायी गई, पीने का पानी तथा वॉश बेसिन की वैकल्पिक व्यवस्था नहीं पायी गई। ड्यूटी डॉक्टर के लिये रूम, कन्सल्टींग रूम, ट्राली बेय नहीं पाया गया अस्पताल में बेड की स्थिति सही नहीं पायी गई, ऑपरेशन थियेटर मानक अनुरूप नहीं पाया गया। ऑपरेशन थियेटर में प्रशिक्षित नर्सिंग स्टॉफ नहीं पाया गया। ऑपरेशन थियेटर एवं लेबर रूम में आपातकालीन ट्राली नहीं पायी गई। लेबर रूम एवं न्यू बोर्न बेबी कार्नर मानक अनुरूप नहीं पाया गया। ऑपरेशन थियेटर एवं संपूर्ण अस्पताल परिसर में साफ-सफाई का आभाव था एवं कलर कोटेड बिन नहीं पाया गया। अस्पताल में पायी गई अनियमितताओं के आधार पर ज्योति केन्द्र, हाउसिंग बोर्ड कॉम्प्लेक्स बस स्टैण्ड दुर्ग का नर्सिंग होम एक्ट के तहत प्रदत्त लायसेंस का नवीनीकरण किया जाना संभव नहीं है । कलेक्टर का आदेश तत्काल प्रभावशील हो गया है।

नथिंग फोन (2) ने पेश किया सेल्स और मोनोक्रोम आइकन पैक
ठगड़ाबांध पर्यटन स्थल का शहर वासियों को है इंतजार…. लेटलतीफी पर अधिकारियों पर बरसे विधायक वोरा… कहा- जल्द निर्माण पूरा करने पर दे ध्यान
कोरोना का कहर: पिछले 24 घंटे में 8909 नए मामले सामने आए, संक्रमितों की संख्या दो लाख के पार
गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू की साहू समाज से अपील… वर्चुअल बैठक में कहा कोरोना महामारी से प्रभावितों की करें मदद
ट्रेन से सफर करने वालों के लिए बुरी खबर, 20 से ज्यादा गाडिय़ां फिर रद्द, कई ट्रेनें घंटों चल रही लेट
Share This Article
Facebook Whatsapp Whatsapp Copy Link
Share
Previous Article विधायक देवेन्द्र की पहल पर हुआ स्वास्थ्य शिविर, श्री शंकराचार्य मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल की टीम ने दी सेवाएं
Next Article CG Breaking : राजधानी में पकड़ाया बाइक चोरों का बड़ा गिरोह, 12 चोरों से 50 बाइक बरामद

Ro. No.-13759/19

× Popup Image

[youtube-feed feed=1]


Advertisement

Advertisement


Logo

छत्तीसगढ़ प्रदेश का एक विश्वसनीय न्यूज पोर्टल है, जिसकी स्थापना देश एवं प्रदेश के प्रमुख विषयों और खबरों को सही तथ्यों के साथ आमजनों तक पहुंचाने के उद्देश्य से की गई है। इसके साथ ही हम महत्वपूर्ण खबरों को अपने पाठकों तक सबसे पहले पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

क्विक लिंक्स

  • होम
  • E-Paper
  • Crime
  • Durg-Bhilai
  • Education

Follow Us

हमारे बारे में

एडिटर : राजेश अग्रवाल
पता : शॉप नं.-12, आकाशगंगा, सुपेला, भिलाई, दुर्ग, छत्तीसगढ़ – 490023
मोबाइल : 9303289950
ई-मेल : shreekanchanpath2010@gmail.com

© Copyright ShreeKanchanpath 2022 | All Rights Reserved | Made in India by Anurag Tiwari
Welcome Back!

Sign in to your account

Username or Email Address
Password

Lost your password?