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सरकारी राशन की दुकान में 100 टन चावल की हेराफेरी, संचालक गिरफ्तार

By Mohan Rao
Published: July 23, 2026
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भिलाई नगर थाना क्षेत्र के सेक्टर-7 स्थित शासकीय उचित मूल्य दुकान का मामला

भिलाई। सेक्टर-7 स्थित एक सरकारी राशन की दुकान से 100 टन से भी ज्यादा चावल की हेराफेरी का मामला सामने आया है। खाद्य विभाग ने अनियमितताओं की शिकायत पर जब जांच की तो स्टॉक में 1007.51 क्विंटल चावल कम पाया गया। इस मामले में खाद्या विभाग की शिकायत पर भिलाई नगर पुलिस ने आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत अपराध पंजीबद्ध कर राशन दुकान के संचालक को गिरफ्तार कर लिया है।

दरअसल  22 जुलाई 2026 को कलेक्टर (खाद्य शाखा), जिला दुर्ग के आदेश के परिपालन में खाद्य निरीक्षक द्वारा थाना भिलाई नगर में लिखित आवेदन प्रस्तुत किया गया। आवेदन के आधार पर शासकीय उचित मूल्य दुकान, सेक्टर-07 मार्केट, भिलाई (दुकान आईडी-431004118) के अध्यक्ष धनंजय सिंह राजपूत एवं विक्रेता नमिता सिन्हा के विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई एफआईआर दर्ज कराई गई।

पुलिस को दिए गए शिकायत के आधार पर कलेक्टर, जिला दुर्ग के आदेशानुसार गठित जांच समिति द्वारा ने संबंधित उचित मूल्य दुकान का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान दुकान के अभिलेखों, उपलब्ध स्टॉक एवं ऑनलाइन प्रदर्शित खाद्यान्न की मात्रा का भौतिक सत्यापन किया गया। जांच में वितरण पंजी, चावल उत्सव पंजी, बैठक पंजी एवं बारदाना पंजी उपलब्ध पाए गए, जबकि स्टॉक पंजी उपलब्ध नहीं थी। अध्यक्ष द्वारा बताया गया कि स्टॉक पंजी विक्रेता के पास है।

भौतिक सत्यापन एवं ऑनलाइन रिकॉर्ड के मिलान में 1007.51 क्विंटल अरवा चावल की कमी पाई गई। जांच के समय दुकान में केवल 26.50 क्विंटल चावल उपलब्ध था, जबकि ऑनलाइन रिकॉर्ड के अनुसार 1034.01 क्विंटल चावल उपलब्ध होना चाहिए था। अध्यक्ष से स्पष्टीकरण प्राप्त किया गया, किन्तु संतोषजनक उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया। मौके पर पंचनामा तैयार कर कथन दर्ज किए गए।

प्रारंभिक जांच में संबंधित संचालकों द्वारा छत्तीसगढ़ सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2016 की कंडिका 5, 11, 12, 13, 14 एवं 15 तथा अनुबंध की शर्तों का उल्लंघन पाया गया, जो कंडिका 16 एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3/7 के अंतर्गत दंडनीय है। खाद्य विभाग की शिकायत पर थाना भिलाई नगर में धारा 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना प्रारंभ की गई। विवेचना के दौरान दस्तावेजों के परीक्षण, साक्ष्य संकलन एवं अन्य आवश्यक कार्रवाई उपरांत आरोपी संचालकनंजय सिंह राजपूत को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

प्रकरण में थाना भिलाई नगर पुलिस एवं खाद्य विभाग की संयुक्त कार्रवाई के तहत खाद्य निरीक्षक, विवेचना अधिकारी एवं थाना स्टाफ द्वारा आवश्यक साक्ष्य संकलित कर प्रभावी वैधानिक कार्रवाई की गई। दुर्ग पुलिस आम नागरिकों से अपील करती है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के खाद्यान्न की कालाबाजारी, अनियमित वितरण अथवा किसी भी प्रकार की गड़बड़ी की जानकारी तत्काल पुलिस अथवा खाद्य विभाग को दें, ताकि दोषियों के विरुद्ध प्रभावी कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके।

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