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टैक्स जमा करने 15 अप्रैल तक मोहलत, नहीं लगेगा अधिभार, 16 प्रतिशत लोगों ने जमा नहीं की है टैक्स की राशि

By Om Prakash Verma
Published: April 6, 2023
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आधार अपडेट, आयुष्मान के साथ बनेगा श्रमकार्ड, शिविर की शुरूआत जोरातराई से
आधार अपडेट, आयुष्मान के साथ बनेगा श्रमकार्ड, शिविर की शुरूआत जोरातराई से
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रिसाली। नगर पालिक निगम रिसाली क्षेत्र के ऐसे नागरिकों को एक और मौका मिला है, जिन्होंने टैक्स की राशि अब तक जमा नहीं की है। निगम आयुक्त आशीष देवांगन ने बताया कि बिना अधिभार के 15 अपै्रल तक टैक्स लेने काउंटर को खोला गया है। निगम के 16 प्रतिशत कर दाताओं ने अब तक राशि जमा नहीं की है।

निगम आयुक्त ने बताया कि वर्ष 2022-23 के टैक्स की राशि जमा करने के लिए नागरिकों, व्यापारियों व अन्य कर दाताओं को 31 मार्च तक समय दिया गया था। किन्हीं कारणों से जो व्यक्ति कर की राशि जमा नहीं की है वे अब 15 अप्रैल तक राशि निगम के खजाने में जमा कर सकते है। उल्लेखनीय है कि बीते वित्तीय वर्ष में 1644.37 लाख वसूली का लक्ष्य रखा गया था। इसके विरूद्ध निगम में 84 प्रतिशत अर्थात 1374.02 लाख रूपए की आय हुई है।

नहीं लगेगा अधिभार राजस्व विभाग प्रभारी संजय वर्मा ने बताया कि वित्तीय वर्ष समाप्ती के बाद कर दाताओं से 1000 रूपए शास्ती शुल्क और 18 प्रतिशत अधिभार लिया जाता है। किसी कारण से निर्धारित अवधि में राशि जमा नहीं करने वालों से किसी प्रकार का अतिरिक्त शुल्क नहीं ली जाएगी।

बकायादारों को नहीं मिलेगी छुट खास बात यह है कि यह योजना केवल 2022-23 के लिए लागू है। पुराने बकायादारों को टैक्स जमा करने में किसी तरह की छुट नहीं दी जाएगी। उन्हें अधिभार के साथ राशि जमा करनी होगी। बकायादारों से निगम को 67 लाख 89 हजार वसूली करना शेष है।

एक नजर टैक्स पर
मांग – 1644.37 लाख में
वसूली – 1374.02 लाख में
वसूली – 84 प्रतिशत

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