ShreeKanchanpathShreeKanchanpath
  • होम
  • छत्तीसगढ़
    • रायपुर
    • दुर्ग-भिलाई
  • देश
  • विदेश
  • राजनीति
  • व्यापार
  • स्पोर्ट्स
  • मनोरंजन
  • हेल्थ
  • E-Paper
Reading: मानसिक रूप से कमजोर व्यक्ति को सीधे पक्षकार नहीं बनाया जा सकता: छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट
Share
Notification Show More
Latest News
नवजात की खबर मिलते ही सीएचएमओ से फोन पर की चर्चा, स्वास्थ्य की ली जानकारी
खेत में मिली मासूम के लिए आगे आए पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री राजेश अग्रवाल, सुरक्षा के दिए निर्देश
October 1, 2026
मरीजों के बीच मनाया जन्मदिन, अस्पताल में भर्ती मरीजों से मिलकर जाना हालचाल
जन्मदिन पर स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने चिरमिरी जिला अस्पताल को दी सीटी स्कैन की सौगात
October 1, 2026
गोदाम से निर्माण सामग्री चोरी करने वाले 6 आरोपियों के साथ सामान खरीदने वाला कबाड़ी गिरफ्तार
October 1, 2026
वर्षों की जिम्मेदारी को सम्मान, पौधे के साथ मिली नई शुरुआत
सेवानिवृत्त 7 शासकीय सेवकों को पेंशन प्राधिकार पत्र और देय स्वत्वों के आदेश सौंपे गए
October 1, 2026
वन मंत्री केदार कश्यप के मार्गदर्शन में संकट के समय तेन्दूपत्ता संग्राहकों को मिला बड़ा आर्थिक संबल
तेन्दूपत्ता संग्राहक परिवारों के लिए बड़ी राहत : राजमोहिनी देवी योजना के तहत 169 परिवारों को ₹2.42 करोड़ जारी
October 1, 2026
Aa
ShreeKanchanpathShreeKanchanpath
Aa
  • होम
  • छत्तीसगढ़
  • देश
  • विदेश
  • राजनीति
  • व्यापार
  • स्पोर्ट्स
  • मनोरंजन
  • हेल्थ
  • E-Paper
Search
  • होम
  • छत्तीसगढ़
    • रायपुर
    • दुर्ग-भिलाई
  • देश
  • विदेश
  • राजनीति
  • व्यापार
  • स्पोर्ट्स
  • मनोरंजन
  • हेल्थ
  • E-Paper
Follow US
© Copyright ShreeKanchanpath 2022 | All Rights Reserved | Made in India by Anurag Tiwari
ChhattisgarhFeatured

मानसिक रूप से कमजोर व्यक्ति को सीधे पक्षकार नहीं बनाया जा सकता: छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट

By @dmin Published July 14, 2022
Share
SHARE

बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में ट्रायल कोर्ट के उस आदेश को रद कर दिया है, जिसमें पत्नी के मानसिक रूप से बीमार होने के आधार पर पति को तलाक दिया गया था। कोर्ट ने तलाक की डिक्री को शून्य करने का आदेश जारी किया है। जस्टिस गौतम भादुड़ी व जस्टिस दीपक तिवारी की डिवीजन बेंच ने कहा कि मानसिक रूप से कमजोर व्यक्ति को सीधे पक्षकार नहीं बनाया जा सकता। वाद मित्र के जरिए पक्षकार बनाया जा सकता है। डिवीजन बेंच ने विचारण न्यायालय के फैसले को लेकर भी तल्ख टिप्पणी की है। कोर्ट ने कहा है कि मानसिक रूप से विक्षिप्त बताई गई पत्नी के विरुद्ध तलाक का आदेश यदि वाद मित्र के माध्यम से प्रस्तुत नहीं किया गया तो अमान्य होगा।

कोरबा निवासी शिक्षक ने कटघोरा परिवार न्यायालय में वाद दायर कर पत्नी को मानसिक रोगी बताते हुए विवाह विच्छेद की मांग की थी। परिवार न्यायालय ने मामले की सुनवाई के बाद विवाह विच्छेद के लिए डिक्री पारित कर दी। इस फैसले को चुनौती देते हुए महिला के भाई ने वाद मित्र बनते हुए अपनी बहन की तरफ से याचिका दायर की थी। याचिकाकर्ता के वकील ने डिवीजन बेंच के समक्ष पैरवी करते हुए कहा कि परिवार न्यायालय ने एकपक्षीय फैसला सुनाया है। शीर्ष अदालत के निर्देशों का हवाला देते हुए कहा कि मानसिक रूप से कमजोर व्यक्ति के लिए शीर्ष अदालत ने प्रविधान किया है। इसके तहत ऐसे व्यक्ति को सीधे पक्षकार नहीं बनाया जा सकता। इसके लिए वाद मित्र का प्रविधान लागू किया गया है। परिवार न्यायालय ने शीर्ष अदालत के प्रविधानों का उल्लंघन करते हुए एकपक्षीय फैसला सुना दिया है। सुनवाई के बाद डिवीजन बेंच ने परिवार न्यायालय द्वारा पारित विवाह विच्छेद की डिक्री को खारिज कर दिया है।

You Might Also Like

खेत में मिली मासूम के लिए आगे आए पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री राजेश अग्रवाल, सुरक्षा के दिए निर्देश

जन्मदिन पर स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने चिरमिरी जिला अस्पताल को दी सीटी स्कैन की सौगात

गोदाम से निर्माण सामग्री चोरी करने वाले 6 आरोपियों के साथ सामान खरीदने वाला कबाड़ी गिरफ्तार

सेवानिवृत्त 7 शासकीय सेवकों को पेंशन प्राधिकार पत्र और देय स्वत्वों के आदेश सौंपे गए

तेन्दूपत्ता संग्राहक परिवारों के लिए बड़ी राहत : राजमोहिनी देवी योजना के तहत 169 परिवारों को ₹2.42 करोड़ जारी

@dmin July 14, 2022
Share this Article
Facebook Twitter Whatsapp Whatsapp Copy Link
Share
Previous Article सिम्स से नर्स की एक्टिवा पार, सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई चोरी की घटना…
Next Article राज्यसभा चुनाव में हिस्सा लेने वाले भाजपा विधायक कोरोना पॉजिटिव कोरोना ने फिर बढ़ाई टेंशन, बीते 24 घंटों में 20 हजार से अधिक नए मामले, 38 लोगों की मौत

Ro.No.-13998/18

× Popup Image

[youtube-feed feed=1]


Advertisement

Advertisement


Logo

छत्तीसगढ़ प्रदेश का एक विश्वसनीय न्यूज पोर्टल है, जिसकी स्थापना देश एवं प्रदेश के प्रमुख विषयों और खबरों को सही तथ्यों के साथ आमजनों तक पहुंचाने के उद्देश्य से की गई है। इसके साथ ही हम महत्वपूर्ण खबरों को अपने पाठकों तक सबसे पहले पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

क्विक लिंक्स

  • होम
  • E-Paper
  • Crime
  • Durg-Bhilai
  • Education

Follow Us

हमारे बारे में

एडिटर : राजेश अग्रवाल
पता : शॉप नं.-12, आकाशगंगा, सुपेला, भिलाई, दुर्ग, छत्तीसगढ़ – 490023
मोबाइल : 9303289950
ई-मेल : shreekanchanpath2010@gmail.com

© Copyright ShreeKanchanpath 2022 | All Rights Reserved | Made in India by Anurag Tiwari

Removed from reading list

Undo
Welcome Back!

Sign in to your account

Lost your password?