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Yes Bank Schame: राणा कपूर को जमानत, 466 करोड़ के मनी लॉड्रिंग केस में हुई थी गिरफ़्तारी

By Om Prakash Verma
Published: November 25, 2022
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Yes Bank Schame: राणा कपूर को जमानत, 466 करोड़ के मनी लॉड्रिंग केस में हुई थी गिरफ़्तारी
Yes Bank Schame: राणा कपूर को जमानत, 466 करोड़ के मनी लॉड्रिंग केस में हुई थी गिरफ़्तारी
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नई दिल्ली (एजेंसी)। दिल्ली हाईकोर्ट ने आज यस बैंक के पूर्व एमडी व सीईओ राणा कपूर को जमानत दे दी। कपूर को 466.51 करोड़ रुपये के मनी लॉड्रिंग मामले में ईडी ने 2020 में गिरफ्तार किया था। ईडी यस बैंक से जुड़े मनी लॉड्रिंग मामले की जांच कर रहा है। पूर्व एमडी व सीईओ राणा कपूर पर पद के दुरुपयोग करने और अपने परिवार को लाभ पहुंचाने का आरोप है। इस मामले में सीबीआई ने मार्च 2020 में धोखाधड़ी व आपराधिक षड्यंत्र का मामला दर्ज किया था। इसी आधार पर ईडी ने भी उनके खिलाफ मनी लॉड्रिंग का केस दर्ज किया है।

Delhi High Court grants bail to Former Managing Director and CEO of YES Bank Rana Kapoor in Rs 466.51-crore money laundering case being probed by Enforcement Directorate.

— ANI (@ANI) November 25, 2022

सीबीआई ने कपूर व अवंता समूह के प्रवर्तक गौतम थापर के खिलाफ सितंबर में धोखाधड़ी के मामले में आरोप पत्र दायर किया था। हालांकि, पिछले साल 2 जून को दायर एफआईआर में कपूर का नाम संदिग्ध के तौर पर शामिल नहीं था। इसके बाद घोटाले की जांच में उनका नाम उभरा था। कपूर पर आरोप है कि भारी मात्रा में कर्ज मंजूर करने के एवज में ली गई रिश्वत की राशि उनके परिवार के नियंत्रण वाली कंपनियों में लगाई गई।

आरोप है कि उनके अनुचित कार्यों की वजह से यस बैंक को 466 करोड़ रुपये से ज्यादा का नुकसान उठाना पड़ा। हाईकोर्ट के जस्टिस सुधीर कुमार जैन ने राणा कपूर द्वारा दायर जमानत याचिका मंजूर कर ली। कपूर को निचली अदालत ने यह कह कर जमानत देने से इनकार कर दिया था कि उन पर लगाए गए आरोप गंभीर हैं। हालांकि, निचली कोर्ट ने 15 अन्य सह आरोपियों को जमानत दे दी थी।

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