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बीएसआर अपोलो हॉस्पिटल की अचल सम्पत्ति की कुर्की का वारन्ट जारी…. निगम की टीम ने अस्पताल पहुंचकर दी चेतावनी

By @dmin
Published: October 24, 2020
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Warrant issued for attachment of immovable property of BSR Apollo Hospital
Warrant issued for attachment of immovable property of BSR Apollo Hospital
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भिलाई। बीएसआर अपोलो हॉस्पिटल (वर्तमान में हाईटेक बीएसआर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल) की अचल संपत्ति का कुर्की वारंट जारी कर दिया गया है। अस्पताल की बकाया राशि जमा न करने के कारण नगर निगम भिलाई द्वारा यह वारंट जारी किया गया। वारंट की सूचना तमिल कराने जोन आयुक्त जोन क्रमांक 1 सुनील अग्रहरी की टीम अस्पताल पहुंची और प्रबंधन को वारंट से अवगत कराया! तय समय पर बकाया राशि नहीं देने पर कुर्की कार्रवाई की चेतावनी दी। टीम में संजय तिवारी एवं राजेश गुप्ता सहित स्पैरो की टीम मौजूद रही।
उल्लेखनीय है कि नगर पालिक निगम, 1956 की धारा 173 के अंतर्गत दिए गए नोटिस के अनुसार वर्ष 2019-20 की संपत्ति कर की राशि 891199, शिक्षाकर कर की राशि 89120, समेकितकर की राशि 600, अधिभार की राशि 176565, शास्ति अधिरोपित 1000 तथा ठोस अपशिष्ट उपयोगकर्ता शुल्क 36000 कुल योग 1194484 की राशि को जमा करने के लिए बीएसआर अपोलो हॉस्पिटल एमके खंडूजा अपोलो हॉस्पिटल जूनवानी भिलाई को नोटिस दिया गया था। वर्ष 2019-20 तक की बकाया राशि रुपये 1194484.00 के लिए 2 जुलाई 2020 एवं 13 अगस्त 2020 को छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 173 एवं 174 के अंतर्गत समय सीमा में बकाया राशि जमा करने नोटिस दिया गया था परंतु बीएसआर अस्पताल द्वारा राशि जमा नहीं की गई है जिस पर आयुक्त ऋतुराज रघुवंशी ने कुर्की का वारन्ट जारी कर दिया है। नोटिस के उपरांत भी तय समय सीमा में राशि जमा नहीं करने के कारण कुर्की वारंट जारी किया गया।
इसके लिए जोन आयुक्त सुनील अग्रहरि को अधिनियम की धारा 175 के तहत् आदेश दिया गया है कि जब तक कि बीएसआर अपोलो हॉस्पिटल एमके खंडूजा बीएसआर अपोलो हॉस्पिटल जूनवानी भिलाई, समाधान योग्य यह सिद्ध न कर दे कि मांगी गई राशि नगर पालिक निगम, भिलाई को चुका दी गई है तथा जब तक कि मांगी गई राशि चुका न दें वसूली के समस्त खर्च सहित बीएसआर अपोलो हॉस्पिटल एमके खंडूजा बीएसआर अपोलो हॉस्पिटल जुनवानी भिलाई के चल सम्पत्ति के अभिहरण या उसकी अचल सम्पत्ति की कुर्की तथा विक्रय द्वारा वसूल धारा 178 के अंतर्गत कार्यवाही की जाये। अधिनियम की धारा 177 के उपबंधों के अधीन रहते हुए वारन्ट में निर्देश अभिहरण करने की दृष्टि से सूर्योदय और सूर्यास्त के बीच किसी भी समय भवन के बाहरी या भीतरी दरवाजे या खिड़की को तोड़कर खोलने के लिए जोन आयुक्त सुनील अग्रहरि को प्राधिकृत किया गया है साथ ही जोन आयुक्त अग्रहरि 2 नवंबर को या उसके पूर्व वारन्ट जारी किये गयेे दिनांक से कुर्क की गई सम्पत्ति की तालिका को भी संलग्न कराएंगे।

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