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कोरोना से मृत व्यक्तियों के आश्रितों को अनुदान देने के लिए निर्धारित प्रारूप में लिए जाएंगे आवेदन… निगम मुख्यालय सहित सभी जोन कार्यालयों में शुरू हुई प्रक्रिया

By @dmin
Published: September 27, 2021
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To fulfill the task of the collector, the officers of the corporation reached the ground
To fulfill the task of the collector, the officers of the corporation reached the ground
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भिलाई। शासन से प्राप्त निर्देश अनुसार कोविड-19 के कारण मृत व्यक्तियों के परिजनों/आश्रितों को अनुदान सहायता देने के लिए नगर पालिक निगम भिलाई ने आवेदन लेना प्रारंभ कर दिया है। निगम मुख्यालय के कक्ष क्रमांक 18 सहित समस्त जोन कार्यालय में आवेदन लिए जाएंगे! राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा कोविड-19 से मृत प्रति व्यक्ति के लिए 50000 रुपए निर्धारित की गई है।

निगमायुक्त प्रकाश सर्वे ने सभी जोन आयुक्त को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक लेकर इस संबंध में व्यापक प्रचार-प्रसार करने तथा बेहतर क्रियान्वयन के निर्देश दिए हैं! निर्धारित प्रारूप में ही आवेदन स्वीकार किया जाएगा। मृत व्यक्तियों के निकटतम संबंधी/आवेदक को अनुदान राशि आधार लिंक प्रत्यक्ष लाभ अंतरण की प्रक्रिया के माध्यम से भुगतान होगा। आवेदक द्वारा प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों में लगे सभी दस्तावेज का परीक्षण किया जाएगा। आवेदन संकलित होने के बाद चेक लिस्ट अनुसार आवेदन पत्रों को संकलित कर सूची जिला स्तर पर गठित कोविड-19 मृत्यु विनिश्चयन समिति को प्रेषित किया जाएगा। भिलाई निगम ने अनुदान सहायता से संबंधित जानकारी प्रदाय करने के लिए कंट्रोल रूम स्थापित किया है! कार्यालयीन समय प्रात: 10:30 से सायं 5:30 बजे के मध्य कंट्रोल रूम के दूरभाष क्रमांक 0788-2296212 पर संपर्क कर इससे संबंधित जानकारी प्राप्त की जा सकती है।

पूर्व में जमा किए गए आवेदक को पुन: निर्धारित प्रपत्र में जमा करना होगा आवेदन
निगम उपायुक्त सुनील अग्रहरि ने जानकारी देते हुए बताया कि ऐसे आवेदक जिन्होंने पूर्व में सादे कागज या अन्य माध्यम से अनुदान सहायता के लिए आवेदन दिया था या निगम में जमा किया था उन्हें पुन: निर्धारित प्रारूप में आवेदन करना अनिवार्य होगा! ताकि आवेदक/संबंधित परिवार को अनुदान सहायता की राशि दिलाई जा सके।

आवेदन के साथ यह दस्तावेज आवश्यक रूप से करना होगा संलग्न
आवेदक के द्वारा निर्धारित प्रारूप में आवेदन जमा करने के दौरान कोविड-19 से मृत हुए मृतक का मृत्यु प्रमाण पत्र, आवेदक के आधार नंबर की छाया प्रति, आवेदक के बैंक खाते के प्रथम पृष्ठ की छाया प्रति, मृतक व्यक्ति के आधार कार्ड/मतदाता परिचय पत्र की छाया प्रति, मृत व्यक्ति के निकटतम वारिस होने संबंधी हल्का पटवारी द्वारा प्रमाणित किया हुआ पंचनामा प्रतिवेदन एवं उत्तराधिकारियों का सहमति पत्र अनिवार्य रूप से संलग्न करना होगा।

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