ShreeKanchanpathShreeKanchanpathShreeKanchanpath
  • होम
  • छत्तीसगढ़
    • रायपुर
    • दुर्ग-भिलाई
  • देश
  • विदेश
  • राजनीति
  • व्यापार
  • स्पोर्ट्स
  • मनोरंजन
  • हेल्थ
  • E-Paper
Reading: Supreme Court order : आवारा कुत्तों को शेल्टर होम में करें शिफ्ट, सड़कों पर पशुओं को लेकर भी निर्देश
Share
Notification Show More
Font ResizerAa
ShreeKanchanpathShreeKanchanpath
Font ResizerAa
  • होम
  • छत्तीसगढ़
  • देश
  • विदेश
  • राजनीति
  • व्यापार
  • स्पोर्ट्स
  • मनोरंजन
  • हेल्थ
  • E-Paper
Search
  • होम
  • छत्तीसगढ़
    • रायपुर
    • दुर्ग-भिलाई
  • देश
  • विदेश
  • राजनीति
  • व्यापार
  • स्पोर्ट्स
  • मनोरंजन
  • हेल्थ
  • E-Paper
Follow US
© Copyright ShreeKanchanpath 2022 | All Rights Reserved | Made in India by Anurag Tiwari
Breaking NewsChhattisgarhDelhiFeaturedNational

Supreme Court order : आवारा कुत्तों को शेल्टर होम में करें शिफ्ट, सड़कों पर पशुओं को लेकर भी निर्देश

By Mohan Rao
Published: November 7, 2025
Share
आवारा कुत्तों को लेकर सुप्रीम कोर्ट का फैसला
SHARE

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को आवारा कुतों व सड़क पर हादवे पर मवेशियों के संबंध में बड़ा फैसला सुनाया है। आवारा कुत्तों के मामले में सुनवाई करते हुए सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अहम निर्देश जारी किया है। कोर्ट ने कहा है कि सभी आवारा पशुओं को सड़कों, राज्य के हाईवे और राष्ट्रीय राजमार्गों से हटाया जाए। सर्वोच्च न्यायालय ने इसे लेकर राज्यों के साथ-साथ राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) और नगरपालिकाओं को भी निर्देश जारी किया है। इतना ही नहीं कोर्ट ने निर्देश दिया है कि आवारा पशुओं को हटाने के लिए हाईवे निगरानी टीमें बनाई जाएं जो उन्हें पकड़ कर सड़कों से हटाएगी और शेल्टर होम्स में रखेगी।

शीर्ष अदालत ने अपने आदेश में आगे आवारा कुत्तों के मुद्दे पर भी आदेश जारी किया। कोर्ट ने कहा कि सभी शिक्षण संस्थानों, अस्पतालों, बस और रेलवे स्टेशनों से आवारा कुत्तों को हटाया जाए और उन्हें शेल्टर होम में जगह दी जाए। साथ ही उन्हें टीकाकरण के बाद भी उसी इलाके में न छोड़े जाने के निर्देश दिए गए हैं।

सुप्रीम कोर्ट की तीन जजों- जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस संदीप मेहता और जस्टिस एनवी अंजारिया की पीठ ने सुनवाई के दौरान कुत्तों के काटने के मामलों में चौंकाने वाली बढ़ोतरी की बात कही और आदेश दिया कि अधिकारी आवारा कुत्तों को पकड़ने के बाद उन्हें शेल्टर में टीके दिए जाएं। इसके बाद उन्हें पुरानी जगहों पर न छोड़ा जाए। इसके अलावा सार्वजनिक जगहों पर आवारा कुत्तों के दोबारा न घुसने देने के इंतजाम भी तय हों। कोर्ट इस मामले में अगली सुनवाई 13 जनवरी को करेगी।

एलईडी वाहन व कला जत्था के माध्यम से जन-जन तक पहुंच रही छत्तीसगढ़ सरकार की जनकल्याणकारी योजनाएं
केंद्रीय कैबिनेट का बड़ा फैसला…. अब खाद्यान्न की पैकिंग जूट के बैग में करना अनिवार्य
पेट्रोल डीजल पर लोगों को जल्द मिल सकती है राहत…. टैक्स घटाने की तैयारी में मोदी सरकार…. 15 मार्च तक कम हो सकते हैं दाम
Bhilai News : पत्नी की हत्या कर चार साल से था फरार, घर जाने की फिराक में पकड़ाया आरोपी
बीएसपी के सेक्टर-1 अस्पताल में 18 प्लस आयु वर्ग के टीकाकरण की हुई शुरूआत… पहले दिन लगा 100 लोगों को टीका
Share This Article
Facebook Whatsapp Whatsapp Copy Link
Share
Previous Article रेत एवं गिट्टी खनिज के अवैध परिवहन करते 9 वाहन जब्त, खनिज विभाग की कार्रवाई
Next Article महानदी में नाव के जरिए हो रहा रेत का अवैध उत्खनन, टीम ने दबिश देकर जब्त किए चार नाव

Ro. No.-13759/19

× Popup Image

[youtube-feed feed=1]


Advertisement

Advertisement


Logo

छत्तीसगढ़ प्रदेश का एक विश्वसनीय न्यूज पोर्टल है, जिसकी स्थापना देश एवं प्रदेश के प्रमुख विषयों और खबरों को सही तथ्यों के साथ आमजनों तक पहुंचाने के उद्देश्य से की गई है। इसके साथ ही हम महत्वपूर्ण खबरों को अपने पाठकों तक सबसे पहले पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

क्विक लिंक्स

  • होम
  • E-Paper
  • Crime
  • Durg-Bhilai
  • Education

Follow Us

हमारे बारे में

एडिटर : राजेश अग्रवाल
पता : शॉप नं.-12, आकाशगंगा, सुपेला, भिलाई, दुर्ग, छत्तीसगढ़ – 490023
मोबाइल : 9303289950
ई-मेल : shreekanchanpath2010@gmail.com

© Copyright ShreeKanchanpath 2022 | All Rights Reserved | Made in India by Anurag Tiwari
Welcome Back!

Sign in to your account

Username or Email Address
Password

Lost your password?