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28 साल बाद मिला सिस्टर अभया को इंसाफ, पादरी व नन को आजीवन कारावास

By @dmin
Published: December 23, 2020
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28 साल बाद मिला सिस्टर अभया को इंसाफ, पादरी व नन को आजीवन कारावास
28 साल बाद मिला सिस्टर अभया को इंसाफ, पादरी व नन को आजीवन कारावास
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तिरुवनंतपुरम (एजेंसी)। केरल में तिरुवनंतपुरम की एक सीबीआई अदालत ने 1992 में हुई 19 वर्षीय सिस्टर अभया की हत्या के मामले में आरोपी कैथोलिक पादरी थॉमस कोट्टूर और सिस्टर सेफी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने मंगलवार को सिस्टर अभया की हत्या के सिलसिले में कैथोलिक पादरी और नन को दोषी पाया था। 

Kerala: Special CBI court in Thiruvananthapuram sentences accused Fr. Thomas Kottoor & Sister Sephy to life imprisonment in the case pertaining to the murder of 19-year-old sister Abhaya in 1992. https://t.co/qD3lB9pcUH

— ANI (@ANI) December 23, 2020

बता दें कि सिस्टर अभया का शव 1992 में कोट्टायम के एक कॉन्वेंट के कुएं में मिला था। अदालत ने कहा कि फादर थॉमस कोट्टूर और सिस्टर सेफी के खिलाफ हत्या के आरोप साबित होते हैं। दोनों न्यायिक हिरासत में हैं। इस मामले में अन्य आरोपी फादर फूथराकयाल को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया गया है।
युवा नन के सेंट पियूस कॉन्वेंट के कुएं से मृत मिलने के 28 साल बाद अदालत का फैसला आया है। वह कॉन्वेंट में रहती थी। अभया के माता-पिता की कुछ साल पहले मौत हो गई थी। वे अपनी बेटी को इंसाफ दिलाने के इंतजार में ही गुजर गए। सीबीआई जांच से पहले स्थानीय पुलिस और फिर अपराध शाखा ने मामले की जांच की और कहा था कि यह खुदकुशी का मामला है।
सीबीआई ने 2008 में मामले की जांच अपने हाथ में ली थी। इस मामले में सुनवाई पिछले साल 26 अगस्त को शुरू हुई थी, इस दौरान कई गवाह मुकर गए। अभियोजन के मुताबिक, अभया पर कुल्हाड़ी के हत्थे से हमला किया गया था, क्योंकि वह कुछ अनैतिक गतिविधियों की गवाह थी, जिसमें तीनों आरोपी शामिल थे।

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