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राजधानी में धारा 144 लागू: होलिका दहन में भी नहीं रहेंगे 5 से ज्यादा लोग, दूसरे राज्यों से आने वालों के लिए होम क्वारेंटाइन जरूरी

By @dmin
Published: March 25, 2021
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राजधानी में धारा 144 लागू: होलिका दहन में भी नहीं रहेंगे 5 से ज्यादा लोग, दूसरे राज्यों से आने वालों के लिए होम क्वारेंटाइन जरूरी
राजधानी में धारा 144 लागू: होलिका दहन में भी नहीं रहेंगे 5 से ज्यादा लोग, दूसरे राज्यों से आने वालों के लिए होम क्वारेंटाइन जरूरी
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रायपुर। छत्तीसगढ़ में कोरोना वायरस के संक्रमण के बढ़ते केसों के बीच राजधानी रायपुर में कई प्रतिबंध लगाए गए हैं। जिला प्रशासन ने होली के मौके पर धारा 144 लागू कर दी है। गुरुवार से ही यह फैसला लागू हो गया है। इसके अलावा टूरिज्म स्पॉट्स में लोगों की एंट्री पर भी रोक लगा दी गई है। इसके अलावा धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक एवं अन्य कार्यक्रमों पर भी रोक लगा दी गई है। इसके अलावा दूसरे राज्यों से रायपुर आने वाले लोगों के लिए 7 दिन का क्वारेंटाइन पीरियड अनिवार्य कर दिया गया है। यही नहीं होलिका दहन में भी भीड़ न जुटने की हिदायत दी है।
जिला प्रशासन की ओर से जारी किए गए आदेश के मुताबिक होलिका दहन एवं त्योहार से जुड़े अन्य किसी कार्यक्रम में एक स्थान पर 5 से ज्यादा लोगों की मौजूदगी नहीं हो सकती। होली मिलन के कार्यक्रमों और पब्लिक गैदरिंग पर पूरी तरह से रोक का आदेश दिया गया है। दूसरे राज्य से ट्रेन, फ्लाइट या रोड समेत किसी भी साधन से आने वाले व्यक्ति को 7 दिनों तक होम क्वारेंटाइन पर रहना होगा। शादी, अंतिम संक्कार जैसे कार्यक्रमों में 50 से ज्यादा लोगों को जुटने की अनुमति नहीं होगी। इसके अलावा मास्क पहनने, सोशल डिस्टेंसिंग जैसी गाइडलाइंस का पालन करना अनिवार्य है।
प्रशासन की ओर से जारी आदेश में कहा गया है, ‘सभी तरह के धार्मिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक और खेल को कार्यक्रमों पर पूरी तरह से रोक रहेगी। ऐसा कोई भी आयोजन नहीं किया जा सकता, जिसमें लोगों का जुटान होना हो। धार्मिक स्थल खुले रहेंगे, लेकिन व्यक्तिगत तौर पर पूजा करने की ही अनुमति होगी, लेकिन भीड़ एकत्र करने या किसी इवेंट को आयोजित करने की अनुमति नहीं होगी। बता दें कि महाराष्ट्र, पंजाब, केरल समेत छत्तीसगढ़ उन राज्यों में से एक है, जहां कोरोना के मामले तेजी से सामने आ रहे हैं।

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