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Big news : यश ड्रीम रियल स्टेट कंपनी की संपत्ति नीलाम करने की कार्रवाई शुरू, आदेश जारी

By Mohan Rao Published July 27, 2023
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ब्रेकिंग न्यूज, Breaking News
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दुर्ग। यश ड्रीम रियल स्टेट कंपनी के विरूद्ध संपत्ति की कुर्की की कार्यवाही के संबंध में लंबित प्रकरण पर कुर्की का अंतिम आदेश जारी कर दिया गया है। इसके साथ ही कंपनी की कुर्क संपत्ति को नीलाम करने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। कंपनी द्वारा कई लोगों से निवेश कराने के बाद उनके पैसे वापस नहीं किए गए। अब इनकी संपत्ति नीलाम कर निवेशकों को नियमानुसार रकम वापस किया जाएगा।

निवेशकों के हितों का संरक्षण के अधिनियम 2005 के तहत निवेशकों से धन राशि जमा कराकर उनके धन की राशि वापस नहीं किये जाने के कारण यश ड्रीम रियल स्टेट कंपनी और संचालकों की संपत्तियों को कुर्क करने के लिए अंतरिम कुर्की आदेश को विशेष न्यायालय दुर्ग द्वारा अत्यांतिक (अंतिम) पुष्टि किया गया है। कलेक्टर दुर्ग पुष्पेन्द्र कुमार मीणा द्वारा कुर्की की गई संपत्ति का विकय तथा निवेशकों को नियमानुसार राशि वापसी की कार्यवाही पूर्ण करने हेतु तहसीलदार दुर्गए भिलाई-3 एवं पाटन को प्राधिकृत अधिकारी नियुक्त किया गया है। इस संबंध में संबंधित तहसीलदारों द्वारा 15 दिनों का ईश्तहार जारी कर दिया गया है। कंपनी के डायरेक्टरर्स के द्वारा किसी प्रकार से आपत्ति व स्थगन आदेश प्रस्तुत नहीं करने की स्थिति में 15 दिवस उपरांत कंपनी के नाम पर धारित संपत्ति के नीलामी की तिथि निर्धारित की जाएगी ।

विदित हो कि वर्ष 2016 से लेकर आज तक की स्थिति में कुल 10141 निवेशकों के द्वारा लगभग राशि 47,84,79,068 रूपये (अक्षरी-संतालीस करोड चौरासी लाख उन्नासी हजार अड़सठ रूपये मात्र ) की वापसी हेतु आवेदन किया गया है। निवेशकों की राशि वापसी हेतु कंपनी के नाम पर तहसील दुर्ग मिलाई-3 एवं पाटन में स्थित लगभग 50 एकड़ भूमि की नीलामी की कार्यवाही की जा रही है। जिला बालोद में स्थित लगभग 2 एकड़ भूमि को नीलामी हेतु जिला कलेक्टर बालोद को निर्देशित किया गया है। नीलामी की कार्यवाही में किसी प्रकार से न्यायालयीन बाधा नहीं आने की स्थिति में आगामी 01 से 02 माह के भीतर निवेशकों को राशि वापसी की कार्यवाही पूर्ण कर ली जायेगी।

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