बिलासपुर। छत्तीसगढ़ न्यायधानी बिलासपुर में रिश्वतखोर पटवारी पर कलेक्टर ने बड़ी कार्रवाई करते हुए उसे निलंबित कर दिया है। पटवारी ऋषिपुरी गोस्वामी ने प्रार्थी से शासकीय राजस्व कार्य के बदले 25 हजार रुपए की रिश्वत मांगी थी। सोशल मीडिया में इसका वीडियो वायरल हुआ और इसके बाद तहसीलदार पचपेड़ी द्वारा प्रस्तुत जांच प्रतिवेदन में आरोप प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाए जाने के बाद शिकायत जांच के बाद बिलासपुर कलेक्टर संजय अग्रवाल ने पटवारी ऋषिपुरी गोस्वामी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।
ऋषिपुरी गोस्वामी पूर्व में पटवारी हल्का नंबर 14 में पदस्थ थे तथा वर्तमान में तहसील पचपेड़ी के पटवारी हल्का नंबर 05 में कार्यरत हैं। तहसीलदार पचपेड़ी ने 28 अक्टूबर को जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत किया था। आदेश में पटवारी के कृत्य को सिविल सेवा आचरण नियमों के विपरीत एवं गंभीर कदाचरण की श्रेणी में मानते हुए शासन की छवि धूमिल करने वाला बताया गया है। निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, कोटा कार्यालय निर्धारित किया गया है। उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा। कलेक्टर ने तहसीलदार पचपेड़ी को संबंधित पटवारी के विरुद्ध आरोप पत्र तैयार कर सात दिनों के भीतर प्रस्तुत करने के निर्देश भी दिए हैं।




