ShreeKanchanpathShreeKanchanpathShreeKanchanpath
  • होम
  • छत्तीसगढ़
    • रायपुर
    • दुर्ग-भिलाई
  • देश
  • विदेश
  • राजनीति
  • व्यापार
  • स्पोर्ट्स
  • मनोरंजन
  • हेल्थ
  • E-Paper
Reading: लाइसेंस खत्म होने के बाद भी चल रहे थे नर्सिंग होम, सीएमएचओं ने जारी किया नोटिस
Share
Notification Show More
Font ResizerAa
ShreeKanchanpathShreeKanchanpath
Font ResizerAa
  • होम
  • छत्तीसगढ़
  • देश
  • विदेश
  • राजनीति
  • व्यापार
  • स्पोर्ट्स
  • मनोरंजन
  • हेल्थ
  • E-Paper
Search
  • होम
  • छत्तीसगढ़
    • रायपुर
    • दुर्ग-भिलाई
  • देश
  • विदेश
  • राजनीति
  • व्यापार
  • स्पोर्ट्स
  • मनोरंजन
  • हेल्थ
  • E-Paper
Follow US
© Copyright ShreeKanchanpath 2022 | All Rights Reserved | Made in India by Anurag Tiwari
ChhattisgarhDurg-BhilaiFeatured

लाइसेंस खत्म होने के बाद भी चल रहे थे नर्सिंग होम, सीएमएचओं ने जारी किया नोटिस

By Mohan Rao
Published: February 23, 2023
Share
SHARE

दुर्ग। बिना लाइसेंस शहर में चल रहे दो निजी नर्सिंग होम को सीएमएचओ द्वारा नोटिस जारी किया गया है। सीएमएचओ द्वारा सुपेला नर्सिंग होम, इंदिरा नगर कोहका रोड व आधुनिक कपिंग हिजामा थैरेपी सेंटर 103 इथिराज टावर जीई रोड को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ जेपी मेश्राम के निर्देशानुसार जिले में संचालित हो रहे नर्सिंग होम के औचक निरीक्षण हेतु डॉ आरके खण्डेलवाल, नोडल अधिकारी नर्सिंग होम एक्ट, स्थानीय कार्यालय को निर्देशित किया गया। उनके द्वारा भिलाई क्षेत्र अंतर्गत निजी स्वास्थ्य संस्थाओं के औचक निरीक्षण करने के दौरान सुपेला नर्सिंग होम, इंदिरा नगर कोहका रोड का नर्सिंग होम एक्ट द्वारा प्रदत्त लायसेंस की अवधि (वर्ष 2019 ) का समाप्त होना पाया गया। नर्सिंग होम एक्ट एनएचए के तहत प्रदत्त लायसेंस की अवधि के समापन के उपरांत भी संबंधित संस्थाओं के द्वारा अपनी संस्था का नवीनीकरण लायसेंस हेतु आवेदन इस कार्यालय में प्रस्तुत नहीं किया गया है। दोनों संस्थाओं को समस्त आवश्यक दस्तावेजों यथा नगर निगम से जारी अनुज्ञप्ति लायसेंस, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल से जारी एनओसी फायर एनओसी, एसएमएस से अनुबंध कर नर्सिंग होम एक्ट अंतर्गत निर्धारित शुल्क के तहत निर्धारित प्रपत्र में आवेदन 07 दिवस के भीतर इस कार्यालय में प्रस्तुत करने हेतु नोटिस जारी किया गया।

इसी प्रकार आधुनिक कपिंग हिजामा थैरेपी सेंटर 103 इथिराज टावर, जीई रोड भिलाई में मरीजों के स्वास्थ्य उपचार के लिए कपिंग थैरेपी करते हुए पाया गया। नर्सिंग होम एक्ट के नियम 2010 एवं 2013 के प्रावधानों का उल्लघंन है। जिले में किसी भी प्रकार के निजी स्वास्थ्य संस्थाओं में चिकित्सकीय कार्य करने एवं संस्था के सुचारू रूप से संचालन हेतु नर्सिंग होम एक्ट, जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ में संस्था का पंजीयन ऑन-लाईन नर्सिंग होम एक्ट में पंजीयन किया जाना अनिवार्य है। संबंधित संस्था को नर्सिंग होम एक्ट अंतर्गत पंजीयन एवं संबंधित चिकित्सक का पंजीयन 03 दिवस के भीतर कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ में प्रस्तुत करने हेतु नोटिस जारी किया गया।

संसदीय सचिव ने खोला बांध का गेट, सूखे की मार झेल रहे खेतों को राहत, अंतिम खेत तक पहुंचेगा पानी
मुख्यमंत्री साय बोले- धर्म स्वातंत्र्य विधेयक 2026 से धर्मांतरण पर होगा नियंत्रण
गायक जस मानक के कार्यक्रम में हंगामा, मची भगदड़, कई दर्शक हुए चोटिल…
जिला कांग्रेस कमेटी भिलाई की अध्यक्ष तुलसी साहू के मुख्य आतिथ्य में विभिन्न स्थानों पर हुआ अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का कार्यक्रम
छत्तीसगढ़ के इस नपा के कांग्रेस पार्षद पर लगा रेप का आरोप, महिला ने दर्ज कराया केस
Share This Article
Facebook Whatsapp Whatsapp Copy Link
Share
Previous Article दौड़-भाग भरी जिंदगी में सुकून दे रही है मितान योजना, 51 हजार लोगों के घर पहुंचा मितान दौड़-भाग भरी जिंदगी में सुकून दे रही है मितान योजना, 51 हजार लोगों के घर पहुंचा मितान
Next Article Bhilai Breaking : छावनी सीएसपी प्रभात कुमार का तबादला, भेजे गए रायगढ़, आशीष बंछोर होंगे छावनी के नए सीएसपी

Ro. No.-13759/19

× Popup Image

[youtube-feed feed=1]


Advertisement

Advertisement


Logo

छत्तीसगढ़ प्रदेश का एक विश्वसनीय न्यूज पोर्टल है, जिसकी स्थापना देश एवं प्रदेश के प्रमुख विषयों और खबरों को सही तथ्यों के साथ आमजनों तक पहुंचाने के उद्देश्य से की गई है। इसके साथ ही हम महत्वपूर्ण खबरों को अपने पाठकों तक सबसे पहले पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

क्विक लिंक्स

  • होम
  • E-Paper
  • Crime
  • Durg-Bhilai
  • Education

Follow Us

हमारे बारे में

एडिटर : राजेश अग्रवाल
पता : शॉप नं.-12, आकाशगंगा, सुपेला, भिलाई, दुर्ग, छत्तीसगढ़ – 490023
मोबाइल : 9303289950
ई-मेल : shreekanchanpath2010@gmail.com

© Copyright ShreeKanchanpath 2022 | All Rights Reserved | Made in India by Anurag Tiwari
Welcome Back!

Sign in to your account

Username or Email Address
Password

Lost your password?