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झीरम मामले में SC में NIA की अपील खारिज, छग पुलिस कर सकेगी झीरम घाटी कांड की जांच

By Mohan Rao
Published: November 21, 2023
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नईदिल्ली/भिलाई। साल 2013 को छत्तीसगढ़ के झीरम घाटी में हुए हत्याकांड को लेकर मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा फैसला आया है। सुप्रीम कोर्ट ने एनआईए की अपील को खारिज कर दिया है। एनआईए ने सुप्रीम कोर्ट में अपील कर कहा था कि छत्तीसगढ़ पुलिस जांच नहीं कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई कर एनआईए की अपील को ख़ारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब छत्तीसगढ़ पुलिस इसकी जांच कर सकती है।

बता दें छत्तीसगढ़ में 25 मई 2013 को बस्तर के झीरम घाटी में नक्सलियों ने हमला कर कांग्रेस नेताओं की हत्या कर दी गयी थी। इस हत्याकांड में माओवादियों ने कांग्रेस के 30 नेताओं की हत्या कर दी। इस हत्याकांड की जांच के लिए बकायदा केंद्र सरकार द्वारा एनआईए को जिम्मेदारी दी गयी थी। लेकिन सालों की जांच के बाद भी इस बात का खुलासा नही हो सका कि आखिर इतनी बड़ी वारदात के पीछे किसकी साजिश थी।

इस हत्याकांड में हुए षड़यंत्र का खुलासा नही होने पर जितेंद्र मुदलियार ने याचिका इस हत्याकांड की जांच छत्तीसगढ़ पुलिस द्वारा किये जाने की अपील की थी। जांच एजेंसी एनआईए ने इस अपील पर आपत्ति लगाई थी जिसे खारिज करते हुए कोर्ट ने जांच का आदेश दे दिया है। सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद अब छत्तीसगढ़ पुलिस झीरम कांड की जांच कर सकेगी। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद अब छत्तीसगढ़ पुलिस झीरम घाटी हत्याकांड की जांच कर सकती है।

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