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मोरेटोरियम: केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट से कहा- ब्याज नहीं कर सकते माफ, अगली सुनवाई 10 को

By @dmin
Published: September 3, 2020
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सुप्रीम कोर्ट की फटकार- यह राष्ट्रीय राजधानी का हाल है, कल्पना कीजिए हम दुनिया को क्या संकेत दे रहे हैं
Big Breking:_ सुप्रीम कोर्ट की अहम टिप्पणी, शैक्षणिक संस्थानों को है यूनिफॉर्म निर्धारित करने का अधिकार
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नई दिल्ली (एजेंसी)। उच्चतम न्यायालय गुरुवार को लॉकडाउन के दौरान भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) की तरफ से दिए गए लोन मोरेटोरियम को आगे बढ़ाने और ब्याज में छूट देने की याचिकाओं पर सुनवाई की। मामले में अगली सुनवाई 10 सितंबर को होगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जिन बैंक खातों को 31 अगस्त तक नॉन-परफॉर्मिंग एसेट (एनपीए) नहीं कहा गया था, उन्हें इस मामले के निपटारा होने तक एनपीए घोषित नहीं किया जाएगा। अदालत ने मामले की अगली सुनवाई की तारीख 10 सितंबर तय की है। 

केंद्र सरकार की तरफ से अदालत में पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि बैंकिंग क्षेत्र हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, हम ऐसा कोई भी निर्णय नहीं ले सकते हैं जो अर्थव्यवस्था को कमजोर कर सकता है। हमने ब्याज माफ नहीं करने का फैसला लिया है लेकिन भुगतान के दबाव को कम किया जाएगा। इससे पहले केंद्र सरकार ने बुधवार को शीर्ष अदालत से कहा था कि अगर ऋण रियायत अवधि का ब्याज माफ कर दिया गया तो यह नुकसानदेह साबित होगा। इससे बैंकों की सेहत खराब हो जाएगी। बैंक कमजोर पड़ जाएंगे, जो कि अर्थव्यवस्था का अहम हिस्सा हैं।

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