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राज्य सुरक्षा अधिनियम के तहत बड़ी कार्रवाई, एमसीबी में दो आदतन आरोपियों को 6 माह का जिलाबदर आदेश

By Mohan Rao Published April 28, 2026
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ब्रेकिंग न्यूज, Breaking News
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एमसीबी। जिले में कानून व्यवस्था को और अधिक मजबूत बनाने की दिशा में जिला प्रशासन ने सख्त कदम उठाते हुए दो आरोपियों के विरुद्ध जिलाबदर की कार्रवाई की है। जिला दण्डाधिकारी न्यायालय द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 5 (क) एवं (ख) के तहत पारित आदेश के अनुसार चिरमिरी निवासी राजन सिंह चौहान तथा मनेन्द्रगढ़ निवासी शकील अहमद उर्फ मस्सा को आगामी 6 माह के लिए जिला एवं आसपास के सीमावर्ती क्षेत्रों से निष्कासित किया गया है। प्रशासन द्वारा जारी आदेश के अनुसार दाण्डिक प्रकरण क्रमांक 202510330100023/धारा-5/2025-26 के तहत राजन सिंह चौहान और दाण्डिक प्रकरण क्रमांक 202511330100013/धारा-5/2025-26 के तहत शकील अहमद उर्फ मस्सा को 27 अप्रैल 2026 की सुबह 10 बजे से मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर जिले की सीमा से बाहर रहने के निर्देश दिए गए हैं।

यह आदेश 27 अप्रैल 2026 से 26 अक्टूबर 2026 तक प्रभावशील रहेगा। जिला बदर अवधि के दौरान दोनों आरोपियों को केवल एमसीबी जिले ही नहीं, बल्कि उससे लगे सीमावर्ती जिलों कोरिया, कोरबा, गौरेला-पेंड्रा-मरवाही, मध्यप्रदेश के अनूपपुर, शहडोल, सीधी एवं सिंगरौली की सीमाओं में भी बिना विधिसम्मत अनुमति प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि यदि संबंधित व्यक्ति आदेश का उल्लंघन करते पाए गए, तो उनके विरुद्ध कठोर वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। जिला प्रशासन की इस कार्रवाई को क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाए रखने, असामाजिक गतिविधियों पर नियंत्रण स्थापित करने तथा आमजन में सुरक्षा की भावना को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण और निर्णायक पहल माना जा रहा है। स्थानीय स्तर पर इस निर्णय को अपराध नियंत्रण के प्रति प्रशासन की गंभीरता के रूप में देखा जा रहा है।

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