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दुर्ग में लॉकडाउन: बाजारों के साथ किराना दुकानें भी रहेंगी बंद, शराब का स्टॉक करने लोगों का उमड़ा हुजूम

By @dmin
Published: July 21, 2020
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Lockdown in Durg: Grocery shops will be closed along with markets, people flocked to stock liquor
Lockdown in Durg: Grocery shops will be closed along with markets, people flocked to stock liquor
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कलेक्टर ने जारी किए दिशा निर्देश

भिलाई। कोरोना संक्रमण के बढ़ते खतरे को देेखते हुए जिला प्रशासन द्वारा 23 जुलाई से 29 जुलाई तक एक बार फिर लॉकडाउन का ऐलान किया है। इस बार जिला प्रशासन द्वारा काफी सख्ती बरती जाएगी। 22 जुलाई की रात 12 बजे से आवश्यक सेवाओं को छोड़ संपूर्ण गतिविधियां बंद हो जाएंगी। इस बार लोगों को किराना सामान लेने के लिए भटकना पड़ सकता है क्योंकि कलेक्टर द्वारा जारी दिशा निर्देश के मुताबिक किराना दुकानों को भी पूरी तरह बंद रखा जाएगा। इधर लॉकडाउन की आहट के साथ की जिले के शराब दुकानों में शौकीनों का हुजूम उमड़ पड़ा है। शराब का स्टॉक करने के लिए शराब दुकानों में लबी कतारें लग गई है।

Contents
  • कलेक्टर ने जारी किए दिशा निर्देश
  • मॉर्निंग वॉक पर रोक, होगी सख्त कार्रवाई
  • नियमों के तहत होगा फैक्ट्रियों का संचालन
  • शराब की दुकानों में लगी लंबी कतारें

जिला कलेक्टर डॉ सर्वेश्वर भूरे द्वारा जारी दिशा निर्देशों के मुातबिक लॉकडाउन के दोरान किराना दुकान, रेस्टोरेट, होटल बंद पूरी तरह बंद रहेंगी। दूध, फल, सब्जी, मछली, मटन व चिकन की दुकानों को सुबह 7 से दोपहर 12 बजे तक अनुमति रहेगी। ठेले पर फल सब्जी आदि बेचने वालों को सुबह 7 बजे से दोपहर 12 तक अनुमति रहेगी। वहीं घर घर जाकर दूध बेचने वालों व पेपर बांटने वालों को सुबह 6 बजे से 9.30 बजे तक अनुमति रहेगी। इसके अलावा मेडिकल दुकानों व ऑप्टिकल दुकानों को सुबह 7 बजे से शाम शाम 5 बजे तक खुले रखने की अनुमति दी जा रही है।

मॉर्निंग वॉक पर रोक, होगी सख्त कार्रवाई

लॉकडाउन के दौरान व्यायाम, मार्निंग व इवनिंग वॉकिंग सहित साइकिलिंग पर पूरी तरह से पाबंदी रहेगी। सार्वजनिक जगहों पर खेल गतिविधियां, स्पोट्र्स कांपलेक्स, मनोरंजक पार्क, थिएटर, ऑडिटोरियम आदि पूरी तरह बंद रहेंगे। लॉकडाउन की अवधि में नई शादी व अन्य कार्यक्रमों के लिए अनुमति नहीं दी जाएगी। जिन्हें पहले से अनुमति है, वे ही नियमों के मुताबिक शादी समारोह आयोजित कर सकेंगे। कनेक्टर ने स्पष्ट किया है कि इन नियमों का उल्लंघन करने वालों पर भी सख्त कार्रवाई की जाएगी।

नियमों के तहत होगा फैक्ट्रियों का संचालन

लॉकडाउन के दौरान नियमों के तहत फैक्ट्रियों के संचालन को अनुमति दी गई है। फैक्ट्री तथा औद्योगिक संस्थान कम से कम कर्मियों के साथ उत्पादन जारी रख सकेंगे। लॉक डाउन की अवधि में केवल शुरू हो चुके सरकारी निर्माण कार्यों को अनुमति रहेगी। वहीं निजी निर्माण कार्य पूरी तरह बंद रखे जाएंगे। इसके अलावा आपाताकलीन सेवाएं, पुलिस, पेट्रोलपंप, टेलीकॉम सेवाएं, एलपीजी, सीएनजी, आईटी आधारित सेवाएं आदि की अनुमति होगी। लॉकडाउन के दौरान आवश्यक वस्तुओं व सेवाओं के आवागमन को छोड़कर जिले की सभी सीमाओं को सील किया जाएगा। जरूरी काम होने पर केवल एक व्यक्ति अपने घर से परिचय पत्र के साथ निकल सकेंगे।

शराब की दुकानों में लगी लंबी कतारें

इससे पहले की लॉकडाउन हो शराब की दुकानों में लंबी कतारें लग गई। पिछले दो दिनों से लॉकडाउन की आहट के बाद लोगों ने जरूरत के मुताबिक शराब का स्टॉक करना शुरू कर दिया है। बुधवार आधी रात से लॉकडाउन होना है और जिले की शराब दुकानों में मंगलवार को अत्याधिक भीड़ देखी गई। शराब के शौकीन सुबह दुकान खुलने से पहले ही लाइन में लगे रहे। इधर शराब की दुकानें खुली और शौकीन टूट पड़े। हर किसी को शराब स्टॉक करना है। इस दौरान शराब की दुकानों में सोशल डिस्टेंसिंग की भी खुलकर धज्जियां उड़ाई गई।

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