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पिता की हत्या के आरोपी को उम्रकैद, दुर्ग कोर्ट का फैसला…. अर्थदंड भी लगाया

By Mohan Rao Published October 17, 2026
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भिलाई। दुर्ग जिले के थाना उतई क्षेत्र में एक साल पहले पिता की हत्या करने वाले आरोपी बेटे को कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। प्रकरण में तत्कालीन थाना प्रभारी महेश ध्रुव द्वारा की गई तथा विवेचना के दौरान संकलित साक्ष्यों के आधार पर अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। न्यायालय में अभियोजन पक्ष की ओर से अतिरिक्त लोक अभियोजक शेखर वर्मा द्वारा प्रभावी पैरवी की गई, जिसमें प्रस्तुत साक्ष्यों एवं तर्कों के आधार पर न्यायालय ने अपना फैसला सुनाया।

मिली जानकारी के अनुसार थाना उतई क्षेत्र में  21 अक्टूबर 2025 को ग्राम गाड़ाडीह उतई निवासी डोमन लाल यदु उर्फ चुन्नी लाल यदु ने अपने पिता की हत्या कर दी थी। पारिवारिक विवाद के बाद बेटे ने पिता पर जानलेवा हमला किया जिससे उनकी मौत हो गई। प्रकरण की विवेचना तत्कालीन थाना प्रभारी उतई निरीक्षक महेश ध्रुव द्वारा की गई। विवेचना के दौरान प्रकरण से संबंधित साक्ष्यों का संकलन कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की गई तथा दिनांक 22.12.2025 को अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

प्रकरण का विचारण अपर सत्र न्यायालय, पाटन, जिला दुर्ग में हुआ। अभियोजन पक्ष की ओर से अतिरिक्त लोक अभियोजक श्री शेखर वर्मा ने न्यायालय में प्रकरण की पैरवी की। न्यायालय द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों एवं अभियोजन के तर्कों पर विचार करने के पश्चात 16 अक्टूबर 2026 को आरोपी डोमन लाल यदु को भारतीय न्याय संहिता की धारा 103 के अंतर्गत दोषसिद्ध कर आजीवन कारावास एवं 1,000 अर्थदंड से दंडित किया गया। अर्थदंड अदा नहीं करने की स्थिति में 05 माह के अतिरिक्त सश्रम कारावास का दंडादेश भी पारित किया गया।

दुर्ग पुलिस आम नागरिकों से अपील करती है कि पारिवारिक विवादों एवं आपसी मतभेदों का समाधान हिंसा के बजाय संवाद और कानूनी प्रक्रिया के माध्यम से करें। किसी भी गंभीर घटना की सूचना तत्काल पुलिस को दें। दुर्ग पुलिस अपराधों की निष्पक्ष विवेचना, साक्ष्यों के विधिसम्मत संकलन तथा न्यायालय में प्रभावी अभियोजन के माध्यम से कानून का पालन सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है।

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