ShreeKanchanpathShreeKanchanpath
  • होम
  • छत्तीसगढ़
    • रायपुर
    • दुर्ग-भिलाई
  • देश
  • विदेश
  • राजनीति
  • व्यापार
  • स्पोर्ट्स
  • मनोरंजन
  • हेल्थ
  • E-Paper
Reading: कल ही आएंगे पंचायत चुनाव के रिजल्ट, काउंटिंग पर रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट ने किया इनकार
Share
Notification Show More
Latest News
घसीदास नगर के शिवशक्ति तालाब में डूबा युवक, घंटो मशक्कत के बाद एसडीआरएफ ने निकाला शव
October 3, 2026
स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूलों में होंगी 1812 पदों पर संविदा भर्ती
October 3, 2026
एशिया कप विजेता गीता यादव से मिले उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा, बोले- कवर्धा की बेटी ने बढ़ाया देश-प्रदेश का मान
October 3, 2026
दस दिन बाद सुलझा हत्या का मामला, बकाया पैसे के विवाद में लकड़ी के फाड़े से किया था वार
October 3, 2026
मध्य प्रदेश में क्यों नहीं बन रहे पर्याप्त अंग प्रत्यारोपण केंद्र? - डॉ. अतुल मलिकराम, राजनीतिक रणनीतिकार
मध्य प्रदेश में क्यों नहीं बन रहे पर्याप्त अंग प्रत्यारोपण केंद्र? – डॉ. अतुल मलिकराम, राजनीतिक रणनीतिकार
October 3, 2026
Aa
ShreeKanchanpathShreeKanchanpath
Aa
  • होम
  • छत्तीसगढ़
  • देश
  • विदेश
  • राजनीति
  • व्यापार
  • स्पोर्ट्स
  • मनोरंजन
  • हेल्थ
  • E-Paper
Search
  • होम
  • छत्तीसगढ़
    • रायपुर
    • दुर्ग-भिलाई
  • देश
  • विदेश
  • राजनीति
  • व्यापार
  • स्पोर्ट्स
  • मनोरंजन
  • हेल्थ
  • E-Paper
Follow US
© Copyright ShreeKanchanpath 2022 | All Rights Reserved | Made in India by Anurag Tiwari
FeaturedNational

कल ही आएंगे पंचायत चुनाव के रिजल्ट, काउंटिंग पर रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट ने किया इनकार

By @dmin Published May 1, 2021
Share
सुप्रीम कोर्ट की फटकार- यह राष्ट्रीय राजधानी का हाल है, कल्पना कीजिए हम दुनिया को क्या संकेत दे रहे हैं
Big Breking:_ सुप्रीम कोर्ट की अहम टिप्पणी, शैक्षणिक संस्थानों को है यूनिफॉर्म निर्धारित करने का अधिकार
SHARE

नई दिल्ली (एजेंसी)। उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव के वोटों की गिनती कल यानी 2 मई को ही होगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने मतगणना को मंजूरी दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने रविवार से शुरू हो रही उत्तर प्रदेश पंचायत चुनावों की मतगणना पर रोक लगाने से साफ तौर पर इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने 829 मतगणना केंद्रों पर कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन किए जाने का राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा आश्वासन दिए जाने के बाद उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव की मतगणना की इजाजत दी। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मतगणना के दौरान या मतों की गिनती के बाद किसी प्रकार की विजय रैलियों की इजाजत नहीं दी जानी चाहिए। साथ ही उच्चतम न्यायालय ने उत्तर प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग को संबंधित याचिकाओं पर इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा सुनवाई पूरी होने तक मतदान केंद्रों की सीसीटीवी फुटेज संरक्षित रखने का निर्देश दिया।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मतदान केंद्रों पर प्रवेश से पहले अधिकारियों, प्रत्याशियों और एजेंटों को ‘नेगेटिव कोविड-19 रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी। बता दें कि कल उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव के वोटों की गिनती है। बता दें कि यूपी पंचायत चुनाव के वोटों की गिनती को कुछ समय के लिए टालने लिए सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है, जिस पर आज यानी शनिवार को सुनवाई हुई। काउंटिंग की मंजूरी देने से पहले सुप्रीम कोर्ट ने शनिवार को उत्तर प्रदेश चुनाव आयोग को फटकार लगाई और कहा कि अगर कोरोना संकट को देखते हुए मतगणना को स्थगित कर दिया जाए तो कोई आसमान नहीं टूटे पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य चुनाव आयोग से पूछा कि कोरोना काल में क्या मतगणना कराना जरूरी है? क्या उसको स्थगित नहीं किया जा सकता? अगर दो-तीन हफ्ते टाल दिया गया तो आसमान नहीं टूट पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य चुनाव आयोग से जारी किया गया दिशा-निर्देश भी मांगा है।

सुप्रीम कोर्ट ने यूपी चुनाव आयोग से स्पष्टिकरण की मांग करते हुए पूछा, ‘वर्तमान स्थिति को ध्यान में रखते हुए क्या आपने विचार किया है कि मतगणना को स्थगित किया जा सकता है? हर जगह संकट है। क्या आपके पास चिकित्सा सुविधाएं हैं, जांच उपलब्ध है? सुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा कि अगर 2 लाख से अधिक सीटों की काउंटिंग होगी और इसके लिए केवल 800 केंद्र हैं, तो आप प्रति केंद्र लगभग 800 सीटों की गिनती करेंगे। हर सीट पर कई उम्मीदवार होंगे। ऐसे में फिर आप काउंटिंग स्टेशन पर प्रति व्यक्ति 75 लोगों की सीमा को कैसे सुनिश्चित करेंगे।
बता दें कि शनिवार को भारत में कोरोना वायरस के 4 लाख से अधिक नए केस सामने आए हैं और महज 24 घंटे में ही 3500 से अधिक लोगों की मौतें हुई हैं।शुक्रवार को दायर इस याचिका में कोरोना की दूसरी लहर के दौरान चुनावी ड्यूटी के दौरान जान गंवाने वाले अधिकारियोंं का हवाला दिया गया है और वोटों की गनती पर कोरोना की वजह से रोक लागने की मांग की गई थी। इस पर कोर्ट ने शुक्रवार को राज्य सरकार और चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया था। लेकिन अब कोर्ट ने मंजूरी दे दी है कि कल अपने नियत समय पर हो वोटों की गिनती होगी।

You Might Also Like

घसीदास नगर के शिवशक्ति तालाब में डूबा युवक, घंटो मशक्कत के बाद एसडीआरएफ ने निकाला शव

स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूलों में होंगी 1812 पदों पर संविदा भर्ती

एशिया कप विजेता गीता यादव से मिले उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा, बोले- कवर्धा की बेटी ने बढ़ाया देश-प्रदेश का मान

दस दिन बाद सुलझा हत्या का मामला, बकाया पैसे के विवाद में लकड़ी के फाड़े से किया था वार

मध्य प्रदेश में क्यों नहीं बन रहे पर्याप्त अंग प्रत्यारोपण केंद्र? – डॉ. अतुल मलिकराम, राजनीतिक रणनीतिकार

@dmin May 1, 2021
Share this Article
Facebook Twitter Whatsapp Whatsapp Copy Link
Share
Previous Article Nehru Nagar Underbridge Bridge opened on demand of District Congress Committee Bhilai जिला कांग्रेस कमेटी भिलाई की मांग पर खुला नेहरू नगर अंडरब्रिज ब्रिज…. स्ट्रीट वेंडरों ने कांग्रेस के सहायता केन्द्र पहुंचकर अंडरब्रिज खुलवाने का किया था निवेदन
Next Article Food and vaccine free to city card holders: MLA Vora said 18 plus people should vaccinate themselves and keep others safe शहर के कार्डधारियों को खाद्य व वैक्सीन मुफ्त: विधायक वोरा ने कहा 18 प्लस के लोग स्वयं टीका लगाएं व दूसरों को सुरक्षित रखें
× Popup Image

Ro. No.-14093/1

[youtube-feed feed=1]


Advertisement

Advertisement


Logo

छत्तीसगढ़ प्रदेश का एक विश्वसनीय न्यूज पोर्टल है, जिसकी स्थापना देश एवं प्रदेश के प्रमुख विषयों और खबरों को सही तथ्यों के साथ आमजनों तक पहुंचाने के उद्देश्य से की गई है। इसके साथ ही हम महत्वपूर्ण खबरों को अपने पाठकों तक सबसे पहले पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

क्विक लिंक्स

  • होम
  • E-Paper
  • Crime
  • Durg-Bhilai
  • Education

Follow Us

हमारे बारे में

एडिटर : राजेश अग्रवाल
पता : शॉप नं.-12, आकाशगंगा, सुपेला, भिलाई, दुर्ग, छत्तीसगढ़ – 490023
मोबाइल : 9303289950
ई-मेल : shreekanchanpath2010@gmail.com

© Copyright ShreeKanchanpath 2022 | All Rights Reserved | Made in India by Anurag Tiwari

Removed from reading list

Undo
Welcome Back!

Sign in to your account

Lost your password?