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खुर्सीपार की गांजा तस्कर दुर्गा अम्मा को 6 माह की जेल, दुर्ग पुलिस के प्रतिवेदन पर संभागायुक्त ने जारी किया आदेश

By Mohan Rao
Published: November 29, 2024
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ब्रेकिंग न्यूज, Breaking News
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भिलाई। खुर्सीपार थाना क्षेत्र के तहत बालाजी नगर निवासी दुर्गा अम्मा को 6 माह तक जेल में रहना होगा। दुर्गा अम्मा पर नारकोटिक्स एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध है और लगातार वह इस कृत्य में संलिप्त रही है। खुर्सीपार थाना में दुर्गा अम्मा के खिलाफ गांजा तस्करी व उसके अवैध व्यापार की गई शिकायतें हैं। हाल की पुलिस ने दुर्गा अम्मा के घर से भारी मात्रा में गांजा बरामद किया। अब इस मामले में दुर्ग पुलिस अधीक्षक जितेन्द्र शुक्ला के प्रतिवेदन पर संभागायुक्त सत्यनारायण राठौर ने स्वापक, औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अवैध व्यापार, निवारण अधिनियम-1988 की धारा-3 सहपठित धारा-11 के तहत न्यायालयीन आदेश पारित कर  दुर्गा अम्मा को 6 माह के लिए सेंट्रल जेल भेजने का आदेश दिया है।

दुर्ग एसपी द्वारा दिए गए प्रतिवेदन के अनुसार दुर्गा अम्मा के विरूद्ध नारकोटिक्स एक्ट के 02 मामले पर कार्यवाही की गई है। एक मामले पर दो माह तीन दिवस के सश्रम कारावास व 05 हजार रुपए अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। दूसरा प्रकरण माननीय विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस के न्यायालयीन में विचाराधीन है। अनावेदिका जेल से छूट जाने के बाद भी लगातार मादक पदार्थ खरीदी बिक्री में संलिप्त रही है। उसकी प्रवृत्ति में कोई सुधार प्रतीत नहीं होता है। वर्तमान में उनके विरूद्ध शराब व गांजा सहित अन्य मादक पदार्थ बेचने की शिकायतें लगातार मिलती रही है। वह खुर्सीपार थाना क्षेत्र में लड़कों की एक गेंग बनाकर गांजा व शराब बेचने का कार्य करती है। उसकी आपराधिक गतिविधियों से समाज में रहने से विपरीत प्रभाव पड़ने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। ऐसी स्थिति में प्रकरण में आए प्रतिवेदन, जवाब, साक्षियों के बयान एवं तर्क के आधार पर उसे जेल में निरूद्ध किया जाना आवश्यक है।

पुलिस अधीक्षक दुर्ग के प्रतिवेदन के अनुसार दुर्गा अम्मा खुर्सीपर थाना क्षेत्र में लुक-छिपकर अपने अवैध कार्यों को संचालित करती आ रही है, साथ ही अचानक वारदात कर फरार हो जाती है। वह लड़कों को अपने प्रभाव में लेकर नशे का आदि बनाकर आपराधिक गतिविधियों की ओर प्रवृत्त कर रही है। उसकी आपराधिक कृत्यों के डर का प्रभाव सरहदी जिला-राजनांदगांव, बालोद, रायपुर, कबीरधाम, बेमेतरा में भी परिलक्षित हो रहा है। जो लोक व्यवस्था, कानून व्यवस्था, सामाजिक-शांति एवं सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा बन चुका है। गिरफ्तारी के बाद भी वह दिन ब दिन और अधिक कुख्यात होकर आपराधिक प्रवृत्ति की ओर बढ़ रही है तथा समाज एवं लोक व्यवस्था के लिए खतरा बन चुकी है। संभाग आयुक्त  राठौर ने प्रकरण को गंभीरता से लेते हुए 27 नवम्बर 2024 को न्यायालयीन आदेश पारित कर आपराधिक प्रवृत्ति में संलिप्त दुर्गा अम्मा को केन्द्रीय जेल दुर्ग में 0्6 माह के लिए निरूद्ध करने के आदेश दिया है।

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