ShreeKanchanpathShreeKanchanpathShreeKanchanpath
  • होम
  • छत्तीसगढ़
    • रायपुर
    • दुर्ग-भिलाई
  • देश
  • विदेश
  • राजनीति
  • व्यापार
  • स्पोर्ट्स
  • मनोरंजन
  • हेल्थ
  • E-Paper
Reading: हाईकोर्ट ने दिया आईपीएस मुकेश गुप्ता को झटका : सरकारी आदेश को बताया सही, कैट व सिंगल बेंच के आदेश को किया निरस्त
Share
Notification Show More
Font ResizerAa
ShreeKanchanpathShreeKanchanpath
Font ResizerAa
  • होम
  • छत्तीसगढ़
  • देश
  • विदेश
  • राजनीति
  • व्यापार
  • स्पोर्ट्स
  • मनोरंजन
  • हेल्थ
  • E-Paper
Search
  • होम
  • छत्तीसगढ़
    • रायपुर
    • दुर्ग-भिलाई
  • देश
  • विदेश
  • राजनीति
  • व्यापार
  • स्पोर्ट्स
  • मनोरंजन
  • हेल्थ
  • E-Paper
Follow US
© Copyright ShreeKanchanpath 2022 | All Rights Reserved | Made in India by Anurag Tiwari
ChhattisgarhFeatured

हाईकोर्ट ने दिया आईपीएस मुकेश गुप्ता को झटका : सरकारी आदेश को बताया सही, कैट व सिंगल बेंच के आदेश को किया निरस्त

By Mohan Rao
Published: September 28, 2022
Share
निलंबित आईपीएस मुकेश गुप्ता
SHARE

बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने निलंबित आईपीएस मुकेश गुप्ता को बड़ा झटका दिया है। सरकार के प्रमोशन रोकने वाले आदेश पर लगी रोक को हाईकोर्ट की डिविजन बेंच ने निरस्त कर दिया है। यानी सरकार ने आईपीएस मुकेश गुप्ता के प्रमोशन पर जो रोक लगाई उसे हाईकोर्ट ने सही माना है।

यह पूरा मामला 2018 का है। निलंबित आईपीएस मुकेश गुप्ता को तात्कालीन भाजपा सरकार ने प्रमोट किया था। मुकेश गुप्ता को ADG से DGP बना दिया गया। चुनाव के बाद कांग्रेस की सरकार बनी और भूपेश बघेल मुख्यमंत्री बने। कांग्रेस की सरकार बनने के बाद आईपीएस मुकेश गुप्ता के खिलाफ कई शिकायतें मिली। शिकायतों की जांच कराने पर यह सही पाए गए और उनके खिलाफ कई अपराधिक प्रकरण भी दर्ज हुए। इसके बाद सरकार ने मुकेश गुप्ता के प्रमोशन आदेश को रद्द कर दिया और उन्हें निलंबित भी कर दिया गया।

सरकार के इस आदेश के खिलाफ निलंबित आईपीएस मुकेश गुप्ता ने केंद्रीय प्रशासनिक अभिकरण (कैट) में अपील की। कैट ने शासन के आदेश को निरस्त कर दिया। इसके बाद सरकार ने कैट के आदेश केा हाईकोर्ट में चुनौती दी। सरकार ने कैट के आदेश के असंवैधानिक बताया। हाईकोर्ट कैट के आदेश पर शुरुआत में रोक लगाई लेकिन सभी पक्षों को सुनने के बाद हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने सरकार के फैसले केा गलत माना और कैट के फैसले को यथावत रखा।

इसके बाद सरकार ने हाईकोर्ट के सिंगल बैंच के फैसले को डिविजन बेंच में चुनौती दी। सरकार ने यहां अपना पक्ष रखा और मुकेश गुप्ता के प्रमोशन को गलत बताया। सरकार के वकील ने सरकार की दलीलों को रखा और उसके बाद इस संबंध में डिविजन बैंच ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। अब हाईकोर्ट की डिविजन बेंच ने अपना निर्णय सुना दिया है। हाईकोर्ट की डिविजन बेंच ने कैट व सिंगल बेंच के फैसले को निरस्त कर सरकार के फैसले को सही ठहराया है।

बड़ी खबर: जंगल में मिली फंदे पर झुली हुई युवक युवती की सड़ी गली लाश…. जांच में जुटी पुलिस
छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड, ओडिशा, गुजरात में उपचुनाव के लिए तारीखों का ऐलान, 10 नवंबर को नतीजे
CSK के हेड कोच स्टीफन फ्लेमिंग ने बताया, इतने दिनों के लिए IPL से बाहर हुए ड्वेन ब्रावो
अमेरिका के विदेश और रक्षा मंत्री से मिले NSA अजित डोभाल, जानें किन मुद्दों पर हुई बातचीत
Education: 10वीं का परिणाम आने से पहले 11वीं में मिलेगा दाखिला, जानिए क्यों लिया गया यह निर्णय
Share This Article
Facebook Whatsapp Whatsapp Copy Link
Share
Previous Article हेड कांस्टेबल की गुंडागर्दी, सेलून दुकान में घुसकर किया हंगामा, संचालक और वर्कर की पिटाई की, गुस्से में सेन समाज हेड कांस्टेबल की गुंडागर्दी, सेलून दुकान में घुसकर किया हंगामा, संचालक और वर्कर की पिटाई की, गुस्से में सेन समाज
Next Article बीच सड़क दुर्गा पंडाल लगाने पर जमकर बवाल, पुलिस से भिड़े समिति के सदस्य, विवाद बढ़ता देख ASP ने संभाला मोर्चा बीच सड़क दुर्गा पंडाल लगाने पर जमकर बवाल, पुलिस से भिड़े समिति के सदस्य, विवाद बढ़ता देख ASP ने संभाला मोर्चा
× Popup Image

[youtube-feed feed=1]


Advertisement

Advertisement


Logo

छत्तीसगढ़ प्रदेश का एक विश्वसनीय न्यूज पोर्टल है, जिसकी स्थापना देश एवं प्रदेश के प्रमुख विषयों और खबरों को सही तथ्यों के साथ आमजनों तक पहुंचाने के उद्देश्य से की गई है। इसके साथ ही हम महत्वपूर्ण खबरों को अपने पाठकों तक सबसे पहले पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

क्विक लिंक्स

  • होम
  • E-Paper
  • Crime
  • Durg-Bhilai
  • Education

Follow Us

हमारे बारे में

एडिटर : राजेश अग्रवाल
पता : शॉप नं.-12, आकाशगंगा, सुपेला, भिलाई, दुर्ग, छत्तीसगढ़ – 490023
मोबाइल : 9303289950
ई-मेल : shreekanchanpath2010@gmail.com

© Copyright ShreeKanchanpath 2022 | All Rights Reserved | Made in India by Anurag Tiwari
Welcome Back!

Sign in to your account

Username or Email Address
Password

Lost your password?