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छत्तीसगढ़ में मदिरा प्रेमियों के लिए Good News : सरकार के इस एक फैसले से बदल जाएगा पीने का तरीका

By Mohan Rao
Published: September 26, 2022
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सांकेतिक फोटो
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रायपुर। छत्तीसगढ़ में मदिरा प्रेमियों के लिए एक Good News है। छत्तीसगढ़ आबकारी विभाग ने नई अधिसूचना जारी की है जिससे प्रदेश के तमाम पर्यटन स्थलों में लोगों को आसानी से शराब मिलेगी। दरअसल आबकारी विभाग ने छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल के होटल व मोटल में शराब परोसने की अपुमति दे दी है। पर्यटन मंडल के होटल व मोटल को FL-3 श्रेणी का लाइसेंस देने का निर्णय लिया है। इसके साथ की शराब के शौकीनों को पर्यटन मंडलों के होटल व मोटल में शराब मिलेगी।

आबकारी विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार पर्यटन मंडल के होटल व मोटल में शराब की बिक्री फुटकर दुकानों से 20 फीसदी अधिक दामों पर की जाएगी। इसके लिए एक लाख रुपए की लाइसेंस फीस भी रखी गई। पर्यटन मंडल के होटल व मोटलों में बार साल में 10 दिन बंद रहेंगे। सामान्य दिनों में यह बार दोपहर 12 से रात 12 बजे तक खुले रहेंगे। पर्यटन मंडल के मोटलों के स्टॉक लिमिट भी तय की गई।

जारी आदेश के अनुसार यहां पर एक समय में 240 से अधिक शराब की बोतल नहीं रखी जा सकेंगी। वहीं 480 बीयर का लिमिट दिया गया है। यदि होटल या मोटल बड़ा है तो अधिक स्टॉट के लिए आबकारी विभाग की अनुमति अनिवार्य होगी। इसके अलावा इन होटलों को अपने बार के लिए शराब की खरीदी संबंधित जिले के ही किसी फुटकर दुकान से ही होनी चाहिए।  जिला कलेक्टर इसके लिए दुकान तय करेंगे और उसी दुकान से सप्लाई होगी।

शौकीनों को मिलेगी राहत
पर्यटन मंडल के होटल व मोटलों में शराब की मिलने से शौकीनों को राहत मिलेगी। छत्तीसगढ़ पर्यटन के लिहाज से समृद्ध राज्य है और यहां पहुंचने वाले पर्यटकों को पर्यटन मंडल के होटल व मोटल में शराब नहीं मिलती थी। इसकी वजह से शौकीनों को काफी मायूसी होती थी। छत्तीसगढ़ आबकारी विभाग के इस नए आदेश से शौकीनों को काफी राहत मिलेगी।

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