भिलाई। नियम विरुद्ध व बिना भवन अनुज्ञा के निर्माण करने वालों भवनों का नियमिति करण किया जा रहा है। इस बीच निगम ने 120 वर्ग मीटर तक आवासीय निर्माण के नियमितीकरण में शास्ती छूट दी जा रही है। यानी अब नियमितिकरण में 120 वर्ग मीटर यानी लगभग 1290 वर्ग फीट तक के आवासीय निर्माण के नियमितिकरण में यह विशेष छूट दी जा रही है। इससे भिलाई निगम क्षेत्र के लोगों को नियमितिकरण में सीधा लाभ मिलेगा।
बता दें छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा बिना भवन अनुज्ञा व अनाधिकृत निर्माण करने वालों के लिए नियमितिकरण का रास्ता खोल दिया। सरकार के निर्देश पर सभी निकायों में नियमिति करण का प्रोसेस किया जा रहा है। इसी कड़ी में भिलाई नगर निगम क्षरा भी अपने क्षेत्र में अनाधिकृत निर्माण का नियमितिकरण किया जा रहा है। इसी कड़ी में अब 120 वर्ग मीटर तक निर्माण में शास्ती की छूट दी जा रही है।
निगम आयुक्त रोहित व्यास ने इसका अधिक से अधिक लाभ दिलाने के निर्देश अधिकारियों को दिए हैं। इसके लिए मुनादी व प्रचार-प्रसार भी किया जा रहा है। वही जनसमस्या निवारण शिविर में भी नियमितीकरण के आवेदन लिए जा रहे है। अनधिकृत विकास के नियमितीकरण के लिए आवेदक को नक्शा आदि बनाकर आवेदन जमा करना होगा। आवेदन करने के पश्चात जिला नियमितीकरण समिति से अनुमोदन होने उपरांत टाउन एंड कंट्री प्लानिंग के द्वारा डिमांड जारी किया जाएगा और नियमितीकरण की प्रकिया की जाएगी। अनाधिकृत विकास पार्श्व खुला स्थान, तल क्षेत्र अनुपात, भूमि उपयोग में परिवर्तन, पार्किंग एवं पहुंच मार्ग की चौड़ाई आदि को देखते हुए किया जाएगा। भूखंड क्षेत्रफल 120 वर्ग मीटर तक के अनाधिकृत आवासीय निर्माण का नियमितीकरण में शास्ती से छूट मिलेगी।
कैसे करे नियमितीकरण के लिए आवेदन
आवेदन व मानचित्र निगम के पंजीकृत वास्तुविद व इंजीनियर से तैयार कराकर आवेदन करना होगा। आवेदन निर्धारित प्रारूप में चेक लिस्ट के अनुसार नगर पालिक निगम भिलाई के वेबसाइट www.bhilainagarnigam.com से डाउनलोड किया जा सकता है।अनाधिकृत निर्माण दिनांक 14 जुलाई 2022 के पूर्व से निर्मित है इस संबंध में साक्ष्य के रूप में भवन का बिजली बिल, प्रॉपर्टी टैक्स जिसमें तारीख अंकित हो जमा करना आवश्यक है, अन्य दस्तावेज आवेदन के प्रारूप एक में चेक लिस्ट के अनुसार संलग्न करके आवेदन करना होगा।




