ShreeKanchanpathShreeKanchanpathShreeKanchanpath
  • होम
  • छत्तीसगढ़
    • रायपुर
    • दुर्ग-भिलाई
  • देश
  • विदेश
  • राजनीति
  • व्यापार
  • स्पोर्ट्स
  • मनोरंजन
  • हेल्थ
  • E-Paper
Reading: दुर्ग पुलिस का डीजे संचालकों को सख्त निर्देश, रात 10 बजे तक की डेड लाइन, नियम नहीं माने तो लगेगा जुर्माना
Share
Notification Show More
Font ResizerAa
ShreeKanchanpathShreeKanchanpath
Font ResizerAa
  • होम
  • छत्तीसगढ़
  • देश
  • विदेश
  • राजनीति
  • व्यापार
  • स्पोर्ट्स
  • मनोरंजन
  • हेल्थ
  • E-Paper
Search
  • होम
  • छत्तीसगढ़
    • रायपुर
    • दुर्ग-भिलाई
  • देश
  • विदेश
  • राजनीति
  • व्यापार
  • स्पोर्ट्स
  • मनोरंजन
  • हेल्थ
  • E-Paper
Follow US
© Copyright ShreeKanchanpath 2022 | All Rights Reserved | Made in India by Anurag Tiwari
Breaking NewsDurg-BhilaiFeatured

दुर्ग पुलिस का डीजे संचालकों को सख्त निर्देश, रात 10 बजे तक की डेड लाइन, नियम नहीं माने तो लगेगा जुर्माना

By Mohan Rao
Published: September 27, 2023
Share
दुर्ग पुलिस ने डीजे संचालकों की बैठक
SHARE

भिलाई। उत्सवी माहौल में डीजे संचालकों को दुर्ग पुलिस ने सख्त निर्देश दिया है। दुर्ग पुलिस ने बुधवार को पुलिस कंट्रोल रूम में डीजे संचालकों की बैठक लेकर नियमों की समझाइश दी गई। इस दौरान डीजे के लिए टाइम लिमिट भी तय की गई। पुलिस अधीक्षक दुर्ग शलभ सिन्हा के निर्देश पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर संजय कुमार ध्रुव डीजे संचालकों की बैठक ली गई। बैठक में यातायाज डीएसपी सतीश ठाकुर, सीएसपी भिलाई नगर विश्व दीपक त्रिपाठी, थाना प्रभारी सुपेला दुर्गेश शर्मा आदि उपस्थित रहे।

बैठक के दौरान डीजे संचालकों को माननीय उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली एवं उच्च न्यायालय बिलासपुर के द्वारा जारी किए गए निर्देशों के साथ ध्वनि प्रदूषण नियमन एवं नियंत्रण कानून 2000 के तहत एवं एनजीटी के द्वारा जारी किए गए निर्देशों का पालन करने के संबंध में आवश्यक जानकारी दी गई। सभी डीजे संचालकों को स्पष्ट रूप से यह निर्देश दिया गया है कि रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लाउडस्पीकर और डीजे बजाने पर पाबंदी रहेगी, सार्वजनिक स्थान या निजी स्थान  पर 60 डेसिबल से अधिक का ध्वनि नहीं होगा।

बैठक में बताया गया कि कोई भी कार्यक्रम हो सर्वप्रथम संबंधित प्रभारी अधिकारी से अनुमति हो तभी डीजे या धुमाल का संचालन करें, साथ ही उस कार्यक्रम में डीजे या धुमाल बजाने के संबंध में अनुमति भी आवश्यक रहेगी, मालवाहक वाहनों में डीजे धुमाल को वाहन के बॉडी से बाहर ना निकाले, डीजे धुमाल लगे वाहनों में चमकीली लाइटें जिससे आंखें को प्रभावित हो ऐसा लाइट भी ना लगाएं । इन नियमों का उल्लंघन करने पर 20000 रुपए तक का जुर्माने का प्रावधान है।

साइलेंट जोन में डीजे धुमाल बजाना पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगा जैसे की स्कूल, अस्पताल, कोर्ट परिसर, वृद्ध आश्रम, वाले हिस्सों को इस जोन में रखा गया है, धार्मिक माहौल खराब करने वाले गाने नही बजाने के स्पष्ट निर्देश दिए गए, डीजे बजाने वाले लडको को आई कार्ड का उपयोग करने,  बिना अनुमति के डीजे धुमाल बजाने वालों के विरुद्ध होगी कार्रवाई आदि  नियमों को डीजे संचालकों को पढ़ के साइन करवाया गया ताकि उल्लंघन होने पर उपरोक्त डीजे संचालकों के विरुद्ध कार्रवाई की जा सके। किसी भी प्रकार की अप्रिय स्थिति होने पर तुरंत पुलिस को सूचना देने एवं माहौल बिगाड़ने वाले शरारती तत्वों एवं सामाजिक तत्वों का फोटो, वीडियो लेकर पुलिस के पास भेजने जैसे जरूरी बातों को बताया गया।

100 करोड़ की वसूली मामले में महाराष्ट्र के पूर्व गृहमंत्री अनिल देशमुख को 14 दिन की न्यायिक हिरासत… जज ने नहीं दी घर का खाना मंगवाने की इजाजत
आज से 12 वीं बोर्ड की परीक्षाएं शुरू, 2 लाख 40 हजार से ज्यादा छात्र दे रहे एग्जाम… सीएम साय ने दी शुभकामनाएं
CG Crime : टीन एजर्स ने छेड़छाड़ कर रहे शख्स की कर दी हत्या, 10 दिन बाद पुलिस की गिरफ्त में आए आरोपी
मुठभेड़: छत्तीसगढ़ नक्सली हमले का कौन है मास्टरमाइंड? एक नजर में पढि़ए उसकी पूरी कुंडली..
राज्यसभा कर्मियों के महंगाई भत्ते पर रोक, केंद्रीय कर्मियों को भी नहीं मिलेगा डेढ़ साल का बकाया
Share This Article
Facebook Whatsapp Whatsapp Copy Link
Share
Previous Article सीएम बघेल ने किया निर्भया कमांड और कंट्रोल सेंटर का शुभारंभ, स्कूल बस और यात्री बस में लगेंगे जीपीएस और पैनिक बटन
Next Article जंगली हाथी ने ग्रामीण को कुचला, मौके पर मौत… शराब के नशे में था ग्रामीण

Ro.No.-13895/18

× Popup Image

[youtube-feed feed=1]


Advertisement

Advertisement


Logo

छत्तीसगढ़ प्रदेश का एक विश्वसनीय न्यूज पोर्टल है, जिसकी स्थापना देश एवं प्रदेश के प्रमुख विषयों और खबरों को सही तथ्यों के साथ आमजनों तक पहुंचाने के उद्देश्य से की गई है। इसके साथ ही हम महत्वपूर्ण खबरों को अपने पाठकों तक सबसे पहले पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

क्विक लिंक्स

  • होम
  • E-Paper
  • Crime
  • Durg-Bhilai
  • Education

Follow Us

हमारे बारे में

एडिटर : राजेश अग्रवाल
पता : शॉप नं.-12, आकाशगंगा, सुपेला, भिलाई, दुर्ग, छत्तीसगढ़ – 490023
मोबाइल : 9303289950
ई-मेल : shreekanchanpath2010@gmail.com

© Copyright ShreeKanchanpath 2022 | All Rights Reserved | Made in India by Anurag Tiwari
Welcome Back!

Sign in to your account

Username or Email Address
Password

Lost your password?