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Durg Lockdown Breaking: कल से खुलेंगे बार व क्लब…. कलेक्टर ने जारी किया आदेश… जाने क्या हैं दिशा निर्देश

By @dmin
Published: May 31, 2021
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भिलाई। जिला कलेक्टर ने लॉकडाउन को लेकर दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। एक जून से दुर्ग जिले में सभी बार व क्लबों को खोलने का निर्देश जारी कर दिया गया है। इसके अलावा पूर्व में जारी दिशा निर्देशों के अनुसार ही 21 जून तक लॉकडाउन जारी रहेगा।
कलेक्टर द्वारा जारी आदेश के तहत दुर्ग जिले के अंतर्गत सिनेमा हॉल, थिएटर, स्विमिंग पूल, वॉटर पार्क थीम पार्क आदि बंद रहेंगे। चौपाटी बंद रहेगी। सभी दुकानें और बाजार सुबह अपने समय पर खुलेंगे लेकिन शाम को 6:00 बजे बंद हो जाएंगे, इनमें केवल अपवाद के रूप में होटल और रेस्टोरेंट क्लब और बार 10:00 बजे तक खुल सकेंगे लेकिन इनमें कमरों में और डाइनिंग हॉल में क्षमता केवल 50% हो सकेगी। सभी सरकारी कार्यालय खुले रहेंगे और इसमें प्रथम श्रेणी एवं द्वितीय श्रेणी के सभी अधिकारी उपस्थित रहेंगे और निचला स्टाफ 50% उपस्थित रहेगा। संडे को पूरी तरह से लॉकडाउन रहेगा। रिसेप्शन और मैरिज की होटल एवं मैरिज हॉल में अनुमति दी जाएगी लेकिन हॉल के 50% क्षमता का ही उपयोग किया जाएगा और किसी भी स्थिति में 50 से अधिक व्यक्ति इनमें शामिल नहीं हो सकेंगे । टेकअवे ऑनलाइन डिलीवरी और होम डिलीवरी को प्रोत्साहित किया जाएगा ताकि कोरोना संक्रमण फैलने के खतरे को कम किया जा सके। धारा 144 पूरी तरह से लागू रहेगी। जुलूस प्रदर्शन और किसी भी प्रकार से लोगों के इकट्ठा होने में चाहे वह सामाजिक आयोजन हो सांस्कृतिक आयोजन हो धार्मिक आयोजन हो खेल का आयोजन हो या राजनीति का आयोजन हो प्रतिबंध रहेगा। कोविड प्रोटोकाल का पालन अनिवार्य होगा।

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