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ट्रेन में बिना टिकट यात्रा पर अब देना होगा दो गुना जुर्माना, 13 साल बाद बदला नियम

By Mohan Rao
Published: June 20, 2026
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रायपुर। ट्रेन में बिना टिकट यात्रा करना अब और महंगा पड़ेगा। रेलवे ने नियमों में बदलाव करते हुए जुर्माने की राशि दो गुनी कर दी है। यानी अब बिना टिकट यात्रा करने पर 250 रुपए की जगह 500 रुपए जुर्माना और टिकट फेयर देना होगा। 2013 के बाद 13 साल बाद रेलवे द्वारा नियम बदला गया है। एक जुलाई से नया नियम लागू होगा। रेल मंत्रालय ने 18 जून को देश के सभी रेलवे जोन को आदेश जारी कर नए नियमों की जानकारी दी है। ये नियम 1 जुलाई 2026 से लागू होंगे।

रेलवे के अधिकारियों ने बताया कि नये नियम जनविश्वास अधिनियम के तहत लागू किए जा रहे हैं। इनका मकसद बिना टिकट यात्रा तथा टिकट के दुरुपयोग को रोकना है। जुर्माना नहीं भरने की स्थिति में मामला अदालत में भेजा जाएगा, जहां जुर्माने के साथ जेल की सजा भी हो सकती है। रेलवे बोर्ड ने सभी जोनल रेलवे को निर्देश जारी कर इन नियमों की जानकारी अधिकारियों और कर्मचारियों तक पहुंचाने और सख्ती से पालन सुनिश्चित करने के लिए कहा है।

13 साल बाद जुर्माना राशि में की गई वृद्धि
अधिकारियों का कहना है कि इससे पहले जुर्माना की राशि वर्ष 2013 में 50 रुपये से बढ़ाकर ढाई सौ रुपये किया गया था। यानी 13 वर्षों के बाद इसमें वृद्धि की गई है। यदि किसी अन्य के नाम पर बुक टिकट से कोई यात्रा करते हुए पकड़ा जाएगा तो टिकट जब्त करने के साथ ही उससे पूरा किराया और पांच सौ रुपये जुर्माना वसूला जाएगा। नशे की हालत में ट्रेन या रेलवे परिसर में हंगामा करने, यात्रियों परेशान करने और गाली-गलौज करने वालों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी। उसे ट्रेन से उतारने के साथ ही जुर्माना या अन्य कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

जानिए किस गलती पर कितना लगेगा जुर्माना

  • बिना टिकट यात्रा करने पर किराया के साथ 500 का जुर्माना।
  • दूसरे के टिकट पर यात्रा करने पर किराया के साथ 500 का जुर्माना।
  • बिना लाइसेंस यात्री ट्रेनों में फेरी और भीख मांगने पर 2000 का जुर्माना।
  • महिलाओं कोच में प्रवेश करने पर 2,500 का जुर्माना।
  • प्रतिबंधित सामान लाने व लेजाने पर 10,000 का जुर्माना या नुकसान की भरपाई।
  • स्टेशन व ट्रेन में अनाधिकृत प्रवेश पर500 का जुर्माना।
  • नशा करके हंगामा करने पर 24 घंटे की जेल, 1,000 का जुर्माना या सामुदायिक सेवा की सजा।
  • अश्लीलता फैलाना या यात्रियों को परेशान करने पर 1,000 का जुर्माना या 6 महीने की जेल।
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