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Breaking News : छत्तीसगढ़ सरकार ने तय की गेहूं की स्टॉक लिमिट, हर सप्ताह देनी होगी स्टॉक रिपोर्ट… सभी कलेक्टरों को पत्र जारी

By Mohan Rao
Published: June 16, 2023
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गेहूं- सरकार ने तय की स्टॉक लिमिट
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रायपुर। छत्तीसगढ़ खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग द्वारा गेहूं का स्टॉक लिमिट का निर्धारण कर दिया गया है। इस संबंध में मंत्रालय महानदी भवन से 15 जून को प्रदेश के सभी कलेक्टरों को पत्र जारी कर दिया गया है। खाद्य विभाग द्वारा जारी पत्र में कहा गया है कि व्यापारी-थोक विक्रेता के लिए 3000 टन का स्टॉक लिमिट तय किया गया है। इसी प्रकार रिटेलर व बिग चेन रिटेलर के लिए 10 टन और उनके सभी डिपो पर 3000 टन स्टॉक लिमिट का निर्धारण किया गया है।

बता दें भारत सरकार उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय द्वारा 12 जून 2023 को राजपत्र में प्रकाशित कर गेहूं के लिए स्टॉक लिमिट का निर्धारण करने का आदेश दिया गया था। इसी के तहत छत्तीसगढ़ सरकार ने गेहूं का स्टॉक निर्धारण कर दिया है। इस संबंध में कलेक्टरों को लिए गए पत्र में कहा गया है कि स्टॉक सीमा के लिए संबंधित विधिक इकाईयां भारत सरकार के पोर्टल में स्टॉक की स्थिति की घोषणा करेगी और यदि उनके पास निर्धारित स्टॉक सीमा से अधिक है तो वे अधिसूचना जारी होने के तीस दिनों के भीतर स्टॉक निर्धारित सीमा में करें। पत्र में कलेक्टरों को व्यापारियों की बैठक लेकर आदेश की जानकारी देने के निर्देश दिए गए हैं। संबंधित व्यापारिक संस्थानों को प्रति शुक्रवार स्टॉक की जानकारी देने को कहा गया है। भारत सरकार द्वारा जारी यह आदेश 31 मार्च 2024 तक की अवधि के लिए प्रभावशील रहेगा।

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