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Breaking News : नए कानून के तहत दुर्ग जिले में दर्ज हुई पहली एफआईआर, चोरी की शिकायत पर लगी यह धारा

By Mohan Rao Published July 1, 2024
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दुर्ग जिले में दर्ज हुई नए कानून के तहत पहली एफआईआर
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भिलाई। देश में सोमवार से नए कानून लागू हो गए हैं। अब सभी थानों में इन्हीं नए कानून की धाराओं के तहत अपराध दर्ज किए जा रहे हैं। दुर्ग जिले में नए कानून के तहत पहली एफआईआर दर्ज कर ली गई है। भारतीय न्याय संहिता की धारा 303(2) के तहत दुर्ग जिले के पाटन थाने में चोरी का केस दर्ज किया गया है। इसके साथ ही दुर्ग जिले में नए कानून के तहत एफआईआर दर्ज किए जाने का सिलसिला शुरू हो गया।

पाटन थाना क्षेत्र के ग्राम राखी निवासी नकुल लाल ने पाटन थाने पहुंचकर अपने खेत में लगे सौर ऊर्जा का केबल वायर चोरी होने की शिकायत दर्ज कराई। उन्होंने अपनी शिकायत में बताया कि उसका खेत रवेली खार में है जहां पर मोटर पंप के लिए सौर ऊर्जा का पैनल लगा हुआ। वह सोमवार की सुबह जब खेत में बीज डालने के लिए गया तो देखा कि सौर ऊर्जा का केबल को किसी ने चुरा लिया है। नकुल लाल की शिकायत पर पाटन पुलिस ने दोपहर 2:10 बजे भारतीय न्याय संहिता की धारा 303(2) के तहत मामला दर्ज किया है। इससे पहले चोरी के मामलों में धारा 457, 380 के तहत अपरध पंजीबद्ध होता था।

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