ShreeKanchanpathShreeKanchanpathShreeKanchanpath
  • होम
  • छत्तीसगढ़
    • रायपुर
    • दुर्ग-भिलाई
  • देश
  • विदेश
  • राजनीति
  • व्यापार
  • स्पोर्ट्स
  • मनोरंजन
  • हेल्थ
  • E-Paper
Reading: Breaking News : छत्तीसगढ़ सरकार ने स्कूलों में दाखिले का नियम बदला, क्लास 1 के लिए 6 साल की उम्र अनिवार्य
Share
Notification Show More
Font ResizerAa
ShreeKanchanpathShreeKanchanpath
Font ResizerAa
  • होम
  • छत्तीसगढ़
  • देश
  • विदेश
  • राजनीति
  • व्यापार
  • स्पोर्ट्स
  • मनोरंजन
  • हेल्थ
  • E-Paper
Search
  • होम
  • छत्तीसगढ़
    • रायपुर
    • दुर्ग-भिलाई
  • देश
  • विदेश
  • राजनीति
  • व्यापार
  • स्पोर्ट्स
  • मनोरंजन
  • हेल्थ
  • E-Paper
Follow US
© Copyright ShreeKanchanpath 2022 | All Rights Reserved | Made in India by Anurag Tiwari
Breaking NewsCG GovermentChhattisgarhFeaturedRaipur

Breaking News : छत्तीसगढ़ सरकार ने स्कूलों में दाखिले का नियम बदला, क्लास 1 के लिए 6 साल की उम्र अनिवार्य

By Mohan Rao
Published: July 9, 2026
Share
SHARE

NEP 2020 के तहत सभी सरकारी, सरकारी सहायता प्राप्त और निजी स्कूलों में उम्र के एक जैसे नियम लागू होंगे

रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020, बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 और केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार, अगले शैक्षणिक सत्र से कक्षा 1 में दाखिले के लिए न्यूनतम उम्र छह साल तय की है। स्कूल शिक्षा सचिव डॉ. कमल प्रीत सिंह ने संबंधित विभागों और सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को उम्र के नए नियमों को लागू करने के लिए ज़रूरी निर्देश जारी किए हैं।

निर्देशों के अनुसार, शिक्षा के शुरुआती चरण को मज़बूत करने और प्राथमिक स्तर पर दाखिला प्रक्रिया में एकरूपता सुनिश्चित करने के लिए, दाखिले का आधार संबंधित शैक्षणिक सत्र में 1 अप्रैल को बच्चे की उम्र होगी। संशोधित नियमों के तहत, नर्सरी (बालवाटिका-1) में दाखिला लेने वाले बच्चों की उम्र तीन साल से ज़्यादा और चार साल से कम होनी चाहिए; KG-I (बालवाटिका-2) के लिए आवेदन करने वालों की उम्र चार साल से ज़्यादा और पांच साल से कम होनी चाहिए; KG-II (बालवाटिका-3) में दाखिला लेने वालों की उम्र पांच साल से ज़्यादा और छह साल से कम होनी चाहिए; और कक्षा 1 में दाखिला लेने वाले बच्चों की उम्र छह साल से ज़्यादा और सात साल से कम होनी चाहिए।

दाखिले में आसानी के लिए, राज्य सरकार ने तीन महीने तक की विशेष छूट दी है। जो बच्चे 1 अप्रैल तक तय उम्र पूरी नहीं करते हैं लेकिन 1 जुलाई तक पूरी कर लेते हैं, वे इस प्रावधान के तहत संबंधित कक्षा में दाखिले के लिए पात्र होंगे। उम्र के संशोधित नियम राज्य भर के सभी सरकारी, सरकारी सहायता प्राप्त और निजी स्कूलों में एक समान रूप से लागू होंगे। ये प्रावधान निजी स्कूलों में शिक्षा का अधिकार (RTE) अधिनियम के तहत आरक्षित 25 प्रतिशत सीटों पर दाखिले के लिए भी लागू होंगे।

उम्र का नया मानदंड किसी मान्यता प्राप्त स्कूल के प्री-प्राइमरी सेक्शन से सीधे कक्षा 1 में प्रमोट होने वाले छात्रों पर लागू नहीं होगा। ऐसे छात्रों को उनके ट्रांसफर सर्टिफिकेट (TC), मार्कशीट या स्कोरकार्ड में दर्ज जन्म तिथि के आधार पर दाखिला दिया जाएगा। स्कूल शिक्षा विभाग ने सभी ज़िला शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे ब्लॉक शिक्षा अधिकारियों, क्लस्टर कोऑर्डिनेटर्स और स्कूल प्रमुखों के ज़रिए बदले हुए नियमों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करें। अधिकारियों को यह भी निर्देश दिया गया है कि वे नए प्रावधानों का व्यापक प्रचार-प्रसार करें ताकि अभिभावकों को पूरी जानकारी मिल सके।

स्वास्थ्य मंत्री सिंहदेव ने की अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज की व्यवस्थाओं की समीक्षा: अधिकारियों को व्यवस्थाओं को दुरूस्त करने सहित यह दिए निर्देश
मुख्यमंत्री साय ने दुलदुला छठ घाट में सूर्य को दिया अर्घ्य देकर की प्रदेश की सुख-समृद्धि और खुशहाली की कामना
217 व्यवसायिक दुकानों का बनाया जा रहा है डिमांड, लिया जाएगा यूजर्स चार्ज
छत्तीसगढ़ महतारी दुलार योजना: 2373 विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति के रूप में 1.65 करोड़ रुपए से अधिक राशि का भुगतान
देश में पहली बार किसी महिला को दी जाएगी फांसी, सलीम भी चढ़ेगा सूली, अपराध सुन कांप उठेगी रूह
Share This Article
Facebook Whatsapp Whatsapp Copy Link
Share
Previous Article आधुनिक कृषि तकनीकों से सशक्त बन रहा अन्नदाता आधुनिक कृषि तकनीकों से सशक्त बन रहा अन्नदाता
Next Article इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में B.Tech – पाठ्यक्रमों हेतु ऑनलाइन काउंसिलिंग प्रारंभ

Ro.No.-13895/18

× Popup Image

[youtube-feed feed=1]


Advertisement

Advertisement


Logo

छत्तीसगढ़ प्रदेश का एक विश्वसनीय न्यूज पोर्टल है, जिसकी स्थापना देश एवं प्रदेश के प्रमुख विषयों और खबरों को सही तथ्यों के साथ आमजनों तक पहुंचाने के उद्देश्य से की गई है। इसके साथ ही हम महत्वपूर्ण खबरों को अपने पाठकों तक सबसे पहले पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

क्विक लिंक्स

  • होम
  • E-Paper
  • Crime
  • Durg-Bhilai
  • Education

Follow Us

हमारे बारे में

एडिटर : राजेश अग्रवाल
पता : शॉप नं.-12, आकाशगंगा, सुपेला, भिलाई, दुर्ग, छत्तीसगढ़ – 490023
मोबाइल : 9303289950
ई-मेल : shreekanchanpath2010@gmail.com

© Copyright ShreeKanchanpath 2022 | All Rights Reserved | Made in India by Anurag Tiwari
Welcome Back!

Sign in to your account

Username or Email Address
Password

Lost your password?