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Breaking News : छत्तीसगढ़ सरकार ने स्कूलों में दाखिले का नियम बदला, क्लास 1 के लिए 6 साल की उम्र अनिवार्य

By Mohan Rao Published July 9, 2026
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NEP 2020 के तहत सभी सरकारी, सरकारी सहायता प्राप्त और निजी स्कूलों में उम्र के एक जैसे नियम लागू होंगे

रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020, बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 और केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार, अगले शैक्षणिक सत्र से कक्षा 1 में दाखिले के लिए न्यूनतम उम्र छह साल तय की है। स्कूल शिक्षा सचिव डॉ. कमल प्रीत सिंह ने संबंधित विभागों और सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को उम्र के नए नियमों को लागू करने के लिए ज़रूरी निर्देश जारी किए हैं।

निर्देशों के अनुसार, शिक्षा के शुरुआती चरण को मज़बूत करने और प्राथमिक स्तर पर दाखिला प्रक्रिया में एकरूपता सुनिश्चित करने के लिए, दाखिले का आधार संबंधित शैक्षणिक सत्र में 1 अप्रैल को बच्चे की उम्र होगी। संशोधित नियमों के तहत, नर्सरी (बालवाटिका-1) में दाखिला लेने वाले बच्चों की उम्र तीन साल से ज़्यादा और चार साल से कम होनी चाहिए; KG-I (बालवाटिका-2) के लिए आवेदन करने वालों की उम्र चार साल से ज़्यादा और पांच साल से कम होनी चाहिए; KG-II (बालवाटिका-3) में दाखिला लेने वालों की उम्र पांच साल से ज़्यादा और छह साल से कम होनी चाहिए; और कक्षा 1 में दाखिला लेने वाले बच्चों की उम्र छह साल से ज़्यादा और सात साल से कम होनी चाहिए।

दाखिले में आसानी के लिए, राज्य सरकार ने तीन महीने तक की विशेष छूट दी है। जो बच्चे 1 अप्रैल तक तय उम्र पूरी नहीं करते हैं लेकिन 1 जुलाई तक पूरी कर लेते हैं, वे इस प्रावधान के तहत संबंधित कक्षा में दाखिले के लिए पात्र होंगे। उम्र के संशोधित नियम राज्य भर के सभी सरकारी, सरकारी सहायता प्राप्त और निजी स्कूलों में एक समान रूप से लागू होंगे। ये प्रावधान निजी स्कूलों में शिक्षा का अधिकार (RTE) अधिनियम के तहत आरक्षित 25 प्रतिशत सीटों पर दाखिले के लिए भी लागू होंगे।

उम्र का नया मानदंड किसी मान्यता प्राप्त स्कूल के प्री-प्राइमरी सेक्शन से सीधे कक्षा 1 में प्रमोट होने वाले छात्रों पर लागू नहीं होगा। ऐसे छात्रों को उनके ट्रांसफर सर्टिफिकेट (TC), मार्कशीट या स्कोरकार्ड में दर्ज जन्म तिथि के आधार पर दाखिला दिया जाएगा। स्कूल शिक्षा विभाग ने सभी ज़िला शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे ब्लॉक शिक्षा अधिकारियों, क्लस्टर कोऑर्डिनेटर्स और स्कूल प्रमुखों के ज़रिए बदले हुए नियमों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करें। अधिकारियों को यह भी निर्देश दिया गया है कि वे नए प्रावधानों का व्यापक प्रचार-प्रसार करें ताकि अभिभावकों को पूरी जानकारी मिल सके।

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