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Breaking News : कोहका में दो एकड़ सरकारी जमीन पर कब्जा कर बेच रहे थे दलाल, निगम की टीम पहुंची तो भागे

By Mohan Rao
Published: May 31, 2024
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अवैध प्लाटिंग पर कार्रवाई
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अवैध प्लाटिंग पर भिलाई निगम लगातार कर रहा कार्रवाई, लोगों से अपील प्लाट खरीदने से पहले कराएं जांच

भिलाई। शहर में अवैध प्लाटिंग पर भिलाई निगम की टीम द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी कड़ी में शुक्रवार को भिलाई निगम के राजस्व अधिकारी के साथ संयुक्त टीम ने दो एकड़ सरकारी जमीन को मुक्त कराया। दरअसल दो एकड़ जमीन पर अवैध प्लाटिंग कर दलाल द्वारा बेचा जा रहा था। जैसे ही भिलाई निगम की टीम पहुंची तो दलाल वहां से भाग खड़ा हुआ।

भिलाई नगर निगम को जानकारी मिली की ग्राम कोहका के खसरा क्रं. 2136, 2142, 2143, 2144, 2145 लगभग 2 एकड़ भूमि में अवैध प्लाटिंग की जा रही है। जिस पर नगर निगम के बिल्डिंग परमिशन आफिसर हिमांशु देशमुख, जोन के राजस्व अधिकारी अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे और कार्रवाई की। जैसे ही नगर निगम का टीम पहुंचा बुकिंग करने वाले दलाल स्थल छोड़ के भाग गये। नया बुकिंग अपडेट अयप्पा नगर का मिला जिसमें जगह को चिन्हित करके प्लाट के रूप में बेचा जा रहा था।

जिला कलेक्टर व आयुक्त देवेश कुमार ध्रुव का स्पष्ट निर्देश है कि मकान या दुकान के लिए प्लाट खरीदने से पहले उसका राजस्व विभाग से सत्यता की जानकारी अवश्य कर लें। नगर निगम भिलाई बार बार अवैध प्लाट पर कार्यवाही करते हुए अपील कर रही है की प्लाट खरीदते समय सावधानी बरते। बिल्डिंग परमिशन आफिसर हिमांशु देशमुख ने कहा कि प्लाट खरीदने से पहले ध्यान देने योग्य बाते नगर पालिक निगम भिलाई के भवन अनुज्ञा शाखा, राजस्व विभाग के हल्का पटवारी के पास या टाउन एण्ड कन्ट्री प्लानिग विभाग जा करके सत्यापन करा लें की यह प्लाट मकान या दुकान बनाने लायक है या नहीं।

उन्होंने बताया कि केवल रजिस्ट्री करा लेना ही सब कुछ नहीं है। मकान के लिए रोड नाली, पानी, प्रकाश व्यवस्था एवं अन्य सुविधाओ की आवश्यकता पड़ती है प्लाट खरीद लेने के बाद हितग्राही मकान, दुकान बनवाने के लिए नगर निगम भिलाई से भवन अनुज्ञा विभाग में आवेदन करने पर जब उन्हे ज्ञात होता है की उनका प्लाट अवैध है टाउन इन कन्ट्री प्लानिग से अप्रुवल नहीं है मकान या दुकान बनाने का परमिशन नहीं मिल सकता है तब उन्हे हताशा होती है। कार्यवाही के दौरान कोई भी प्लाट विक्रेता स्थल पर उपस्थित नहीं रहता। जब प्लाट खरीदने वाले को पता चलता है कि उनके प्लाट निगम कार्रवाई कर रही है, तब वह रजिस्ट्री लेके उपस्थित होता है। लेकिन जब उसे पता चलता है कि अवैध प्लाट की रजिस्ट्री कराई है तो उसने काफी निराशा होती है।

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