ShreeKanchanpathShreeKanchanpathShreeKanchanpath
  • होम
  • छत्तीसगढ़
    • रायपुर
    • दुर्ग-भिलाई
  • देश
  • विदेश
  • राजनीति
  • व्यापार
  • स्पोर्ट्स
  • मनोरंजन
  • हेल्थ
  • E-Paper
Reading: बड़ी खबर: भिलाई, रिसाली, भिलाई चरोदा व बिरगांव निगमों में महापौर आरक्षण का मामला…. हाईकोर्ट ने टाला फैसला… अब 11 को होगी सुनवाई
Share
Notification Show More
Font ResizerAa
ShreeKanchanpathShreeKanchanpath
Font ResizerAa
  • होम
  • छत्तीसगढ़
  • देश
  • विदेश
  • राजनीति
  • व्यापार
  • स्पोर्ट्स
  • मनोरंजन
  • हेल्थ
  • E-Paper
Search
  • होम
  • छत्तीसगढ़
    • रायपुर
    • दुर्ग-भिलाई
  • देश
  • विदेश
  • राजनीति
  • व्यापार
  • स्पोर्ट्स
  • मनोरंजन
  • हेल्थ
  • E-Paper
Follow US
© Copyright ShreeKanchanpath 2022 | All Rights Reserved | Made in India by Anurag Tiwari
Durg-BhilaiFeatured

बड़ी खबर: भिलाई, रिसाली, भिलाई चरोदा व बिरगांव निगमों में महापौर आरक्षण का मामला…. हाईकोर्ट ने टाला फैसला… अब 11 को होगी सुनवाई

By @dmin
Published: June 7, 2021
Share
Big news: The issue of mayor reservation in Bhilai, Risali, Bhilai Charoda and Birgaon corporations
Big news: The issue of mayor reservation in Bhilai, Risali, Bhilai Charoda and Birgaon corporations
SHARE

भिलाई। नगर पालिक निगम भिलाई सहित रिसाली, भिलाई चरोदा व बिरगांव नगर निगम के महापौर आरक्षण को लेगर लगी याचिका पर सोमवार को हाईकोर्ट ने अपना फैसला टाल दिया है। अब इस मामले में अगली सुनवाई 11 जून को होगी। याचिकाकर्ता अली हुसैन सिद्धिकी ने बताया कि सोमवार को अधिवक्ताओं अमन केसरवानी, वरूण शर्मा, विवेक शर्मा व मृणाल टंडन ने अपना पक्ष रखा। न्यायाधीश प्रशांत कुमार मिश्रा व पीपी साहू ने मामले आज किसी प्रकार का निर्णय नहीं दिया और 11 जून को सुनवाई की अगली तिथि दी है।
बता दें आरटीआई कार्यकर्ता व कांग्रेस नेता अली हुसैन सिद्दीकी ने नगर निगम भिलाई, रिसाली, भिलाई चरोदा और बिरगांव के महापौर के पद का आरक्षण के खिलाफ 1 अप्रैल 2021को हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की थी। याचिका में सिद्दीकी ने बताया कि 18 सितंबर 2019 को छत्तीसगढ़ के 13 नगर निगम का आरक्षण किया गया था उस समय 2011 के जनगणना के हिसाब से अनुसूचित जाति का सर्वाधिक जनसंख्या प्रतिशत होने के कारण से अनुसूचित जाति के लिए भिलाई चरोदा और अनुसूचित जाति महिला के लिए रायगढ़ को आरक्षित किया गया था उसी तरह अनुसूचित जनजाति बाहुल्य अंबिकापुर को अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित किया गया था और 25 प्रतिशत के हिसाब से अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए कोरबा और धमतरी तथा अन्य पिछड़ा वर्ग महिला के लिए राजनांदगांव को आरक्षित किया गया था महिला वर्ग के लिए जगदलपुर और चिरमिरी को आरक्षित किया गया था बचे हुए निगम भिलाई , दुर्ग, बिरगांव बिलासपुर और रायपुर को अनारक्षित (मुक्त) रखा गया था तब तक सब ठीक था!
याचिका कर्ता अली हुसैन सिद्धिकी ने बताया कि 28 दिसंबर 2019 को भिलाई नगर निगम से टूटकर 14 वें नगर निगम के रूप में रिसाली अस्तित्व में आया और सिर्फ रिसाली के महापौर पद का आरक्षण 16 मार्च 2021 को नियम कानून को ताक में रखकर अन्य पिछड़ा वर्ग महिला के रूप में आरक्षित किया गया जबकि रिसाली नगर निगम में अनुसूचित जाति की जनसंख्या का प्रतिशत 14 नगर निगमों में सर्वाधिक 17.47 प्रतिशत है और भिलाई चरोदा का अनुसूचित जाति की जनसंख्या का प्रतिशत 15.73 है इस हिसाब से रिसाली नगर निगम को अनुसूचित जाति वर्ग के लिए आरक्षित किया जाना था और भिलाई चरोदा को अनुसूचित जाति वर्ग से मुक्त कर नियमानुसार भिलाई और बिरगांव के साथ भिलाई चरोदा का भी आरक्षण चक्रानुक्रम (रोटेशन) या चिट (लॉटरी)निकालकर किसी एक को अन्य पिछड़ा वर्ग और दूसरे को महिला वर्ग तथा तीसरे को अनारक्षित वर्ग के लिए आरक्षण किया जाना था लेकिन बचे हुए ओबीसी वर्ग का आरक्षण और महिला वर्ग का आरक्षण रिसाली नगर निगम को ओबीसी महिला आरक्षित कर खानापूर्ति कर ली गई! लेकिन छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 11 (क) महापौर के पद का आरक्षण और छत्तीसगढ़ नगर पालिका (महापौर तथा अध्यक्ष के पद का आरक्षण) नियम 1999 के स्पष्टीकरण में यह बात बताया गया है कि जब किसी नए नगर निगम का गठन होता है तो उस निगम के महापौर पद का आरक्षण जिन निगमों में चुनाव संपन्न नहीं हुए हैं उन निगमों को शामिल करते हुए महापौर के पद का आरक्षण किया जाना है लेकिन ऐसा नहीं किया गया सिर्फ रिसाली नगर निगम के महापौर के पद का आरक्षण किया गया जो कि नियम विरुद्ध है।
भिलाई नगर निगम के महापौर के पद का आरक्षण किया गया था तब 2011 की जनगणना के अनुसार भिलाई नगर निगम की जनसंख्या 625700 थी और रिसाली नगर निगम के गठन के बाद भिलाई नगर निगम की जनसंख्या 516562 है इस हिसाब से भी भिलाई नगर निगम के महापौर के पद का आरक्षण दोबारा किया जाना था इस जनहित याचिका की सुनवाई इसी सप्ताह होने की संभावना है अगर याचिकाकर्ता के पक्ष में फैसला आता है तो इन चारों नगर निगमों का आरक्षण फिर से करवाना पड़ेगा।

गर्ल्स कॉलेज में कौशल विकास कार्यशाला ”सशक्ति” आयोजन, सिखाए गए व्यवसाय शुरू करने की बारीकियां
अमन सिंह और यास्मीन सिंह को हाईकोर्ट से राहत, आय से अधिक संपत्ति मामले में अग्रिम जमानत मंजूर
नई तकनीक : एक ही नर्स कर सकेगी वार्ड की निगरानी, भर्ती मरीज को अब नहीं उठानी पड़ेगी बार-बार बुलाने की जहमत
Another Award: छत्तीसगढ़ राज्य योजना आयोग को इस वजह से मिला ‘SKOCH ORDER OF MERIT’ पुरस्कार
ट्रायबल यूथ हॉस्टल नईदिल्ली के दो छात्र यूपीएससी 2025 के साक्षात्कार के लिए चयनित, सीएम साय ने दी बधाई
Share This Article
Facebook Whatsapp Whatsapp Copy Link
Share
Previous Article Railway breaking: Facility of Superfast weekly special express रेलवे ब्रेकिंग: सांतरागाछी-पुणे के मध्य 3 फेरों के लिए साप्ताहिक सुपरफास्ट स्पेशल ट्रेन की सुविधा… 10 जून से मिलेगी सुविधा
Next Article भारत का रोमियो उड़ाएगा दुश्मनों के होश, भारतीय नौसेना में जल्द शामिल होंगे कई खूबियो वाले हेलीकॉप्टर भारत का रोमियो उड़ाएगा दुश्मनों के होश, भारतीय नौसेना में जल्द शामिल होंगे कई खूबियो वाले हेलीकॉप्टर

Ro.No.-13784/19

× Popup Image

[youtube-feed feed=1]


Advertisement

Advertisement


Logo

छत्तीसगढ़ प्रदेश का एक विश्वसनीय न्यूज पोर्टल है, जिसकी स्थापना देश एवं प्रदेश के प्रमुख विषयों और खबरों को सही तथ्यों के साथ आमजनों तक पहुंचाने के उद्देश्य से की गई है। इसके साथ ही हम महत्वपूर्ण खबरों को अपने पाठकों तक सबसे पहले पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

क्विक लिंक्स

  • होम
  • E-Paper
  • Crime
  • Durg-Bhilai
  • Education

Follow Us

हमारे बारे में

एडिटर : राजेश अग्रवाल
पता : शॉप नं.-12, आकाशगंगा, सुपेला, भिलाई, दुर्ग, छत्तीसगढ़ – 490023
मोबाइल : 9303289950
ई-मेल : shreekanchanpath2010@gmail.com

© Copyright ShreeKanchanpath 2022 | All Rights Reserved | Made in India by Anurag Tiwari
Welcome Back!

Sign in to your account

Username or Email Address
Password

Lost your password?