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Big breaking: दुर्ग में 17 मई तक बढ़ा लॉकडाउन….. यहां जाने लॉकडाउन के पूरे दिशा निर्देश

By @dmin Published May 4, 2021
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प्रतिबंधात्मक आदेशों का उल्लंघन किया तो दर्ज करें एफआईआर
प्रतिबंधात्मक आदेशों का उल्लंघन किया तो दर्ज करें एफआईआर
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दुर्ग। कोरोना संक्रमण को देखते हुए दुर्ग में 17 मई तक लॉकडाउन बढ़ाने का निर्देश जारी किया है। रविवार के दिन सख्त लॉकडाउन रहेगा। इस दौरान मेडिकल, गैस, पेट्रोल पंप व दूध की दुकानें पूर्व निर्धारित समय पर चल सकेंगीं। वहीं शासकीय अर्ध शासकीय कार्यालय शासकीय प्रयोजन के लिए खुल सकेंगे पंजीयक दफ्तर को भी बोलने की अनुमति दी गई है यहां 50 फीसदी कर्मचारियों की उपस्थिति रहेगी।
लॉकडाउन के नए दिशा निर्देशों के अनुसार दुर्ग में लॉकडाउन के दौरान कृषि क्षेत्र की दुकानें व रिपेयरिंग की दुकानों को अनुमति होगी। गली मोहल्लों की किराना दुकानों को शाम 5 बजे तक खोलने की अनुमति होगी। इसके अलावा वाहन रिपेयरिंग व पंक्चर की दुकानों को भी शाम 5 बजे तक खोलने की अनुमति होगी। लॉन्ड्री की दुकानों को भी खोलने की अनुमति दी गई है। होटल व रेस्टोरेंट से होम डिलेवरी की अनुमति होगी।

कलेक्टर द्वारा जारी आदेश के अनुसार होटल एवं रेस्टोरेंट से आर्डर लेकर होम डिलीवरी कर सकते हैं। इनहाउस डाइनिंग प्रतिबंधित रहेगा इन्हें सुबह 6:00 से रात 8:00 बजे तक अनुमति रहेगी। इस बार लॉकडाउन में कुछ प्रतिष्ठानों को छूट दी गई है। इसमें स्टेशनरी शॉप, आटा चक्की, पैकेजिंग मैटेरियल से संबंधित इकाइयों को संचालन की अनुमति रहेगी। गली मोहल्लों एवं कॉलोनियों में स्थित एकल किराना दुकान खुल सकेंगे। किंतु स्थापित बाजार मॉल वस्तु पर बाजारों में स्थित दुकाने नहीं खुलेंगे फल सब्जी अंडा पोल्ट्री मटन मछली किराना सामग्री की डिलीवरी केवल स्ट्रीट वेंडर ठेले वाले पिक अप व मिनी ट्रक इत्यादि से कर सकेंगे। इसके लिए प्रयुक्त वाहन में बैनर या बड़ा स्टीकर प्रदर्शित करना अनिवार्य होगा बैंकों को अधिकतम 50% स्टाफ के साथ व्यापारिक लेन-देन, एटीएम में कैश, मेडिकल इक्विपमेंट, मेडिसिन, पेट्रोल डीजल पंप, एलपीजी, पीडीएस उचित मूल्य दुकानदारों संबंधित लेनदेन, उद्योगों के व्यापारिक लेन-देन, श्रमिकों के भुगतान, मेडिकल ऑक्सीजन आपूर्ति, उत्पादकों व शासकीय लेनदेन के लिए खुली रहेंगी। आम लोगों का लेन-देन पूरी तरह से बंद रहेगा। रविवार को पूर्ण लॉकडाउन के दौरान केवल आवश्यक सेवाओं को छूट इसमें दूध पार्लर एवं दूध वितरण व न्यूज़पेपर हाकर और समाचार पत्रों के वितरण की समयावधि सुबह 6:00 से 8:00 बजे तक निर्धारित की गई है। शाम को दुग्ध व्यवसाय 5:00 से 6:30 तक व्यापार कर सकेंगे। रविवार को मेडिकल स्टोर पेट्रोल पंप और गैस एजेंसियों का संचालन नियमानुसार होगा।

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