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बिग ब्रेकिंग: हाईकोर्ट ने राज्य सरकार के आदेश को किया खारिज, निजी स्कूलों को ट्यूशन फीस लेने की मिली मंजूरी

By @dmin
Published: July 27, 2020
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पूर्व प्रमुख सचिव और उनकी पत्नी को हाईकोर्ट से मिली राहत, आय से अधिक संपत्ति मामले में दर्ज प्राथमिकी निरस्त
पूर्व प्रमुख सचिव और उनकी पत्नी को हाईकोर्ट से मिली राहत, आय से अधिक संपत्ति मामले में दर्ज प्राथमिकी निरस्त
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बिलासपुर। लॉकडाउन परेड में निजी स्कूल प्रबंधन द्वारा फीस नहीं लिए जाने संबंधी राज्य सरकार के आदेश को छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। आज सुनाए गए अपने फैसले में हाईकोर्ट ने निजी स्कूलों को ट्यूशन फीस लेने की मंजूरी दे दी है। जस्टिस पी.सेम कोशी की सिंगल बेंच ने फैसला सुनाते हुए राज्य सरकार के आदेश को खारिज किया है।

बता दें कि रबिलासपुर जिले 25 निजी स्कूलों ने राज्य सरकार के उस निर्णय के खिलाफ याचिका दायर की थी जिसमें कहा गया कि लॉकडाउन की अवधि में निजी स्कूल किसी भी प्रकार की फीस पालकों से वसूल नहीं करेंगेे। स्कूल प्रबंधन का कहना था कि बिना ट्यूशन फीस लिए वे स्कूलों का खर्च मेंटेन नहीं कर पाएंगे। फीस नहीं लेने पर वे शिक्षकों व अन्य स्टाफ की सैलेरी नहीं दे पाएंगे। इस मामले में हाई कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रक्षा था। जो आज जस्टिस पी. सेम कोशी की सिंगल बेंच निजी स्कूलों के पक्ष में सुनाया है।

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