ShreeKanchanpathShreeKanchanpathShreeKanchanpath
  • होम
  • छत्तीसगढ़
    • रायपुर
    • दुर्ग-भिलाई
  • देश
  • विदेश
  • राजनीति
  • व्यापार
  • स्पोर्ट्स
  • मनोरंजन
  • हेल्थ
  • E-Paper
Reading: इस राज्य में लव जिहाद कानून पर रोक, विधानसभा में पेश नहीं होगा बिल
Share
Notification Show More
Font ResizerAa
ShreeKanchanpathShreeKanchanpath
Font ResizerAa
  • होम
  • छत्तीसगढ़
  • देश
  • विदेश
  • राजनीति
  • व्यापार
  • स्पोर्ट्स
  • मनोरंजन
  • हेल्थ
  • E-Paper
Search
  • होम
  • छत्तीसगढ़
    • रायपुर
    • दुर्ग-भिलाई
  • देश
  • विदेश
  • राजनीति
  • व्यापार
  • स्पोर्ट्स
  • मनोरंजन
  • हेल्थ
  • E-Paper
Follow US
© Copyright ShreeKanchanpath 2022 | All Rights Reserved | Made in India by Anurag Tiwari
FeaturedNational

इस राज्य में लव जिहाद कानून पर रोक, विधानसभा में पेश नहीं होगा बिल

By @dmin
Published: February 6, 2021
Share
लव जिहाद कानून: फैमिली कोर्ट के पास होगा विवाह को रद्द करने का अधिकार, जानें इससे जुड़ी हर जानकारी
लव जिहाद कानून: फैमिली कोर्ट के पास होगा विवाह को रद्द करने का अधिकार, जानें इससे जुड़ी हर जानकारी
SHARE

गांधीनगर (एजेंसी)। गुजरात सरकार ने फैसला किया है कि कुछ समय के लिए राज्य में एंटी लव जिहाद कानून को अमल में नहीं लाया जाएगा। कानून के जानकारों के विचार विमर्श के बाद इस फैसले को लिया गया। जानकारों ने बताया कि एंटी लव जिहाद कानूूनी तौर पर धारणीय नहीं है। राज्य सरकार के सूत्रों ने बताया कि जानकारों के इस विचार के बाद सरकार इस बिल को विधानसभा के बजट सत्र में पेश नहीं करेगी, जो एक मार्च से शुरू होने वाला है। उत्तर प्रदेश और मध्यप्रदेश जैसे भाजपा शासित राज्यों में लव जिहाद के मामलों को कम करने के लिए कानून पास किया गया था, गुजरात ने भी इसी सिलसिले में राज्य में बिल पेश करने का फैसला किया। 
हालांकि राज्य सरकार यह भूल गई कि प्रदेश में पहले से ही धर्म परिवर्तन को लेकर कानून बना हुआ है, जिसके तहत जबरन तरीके से धर्म परिवर्तन नहीं कराया जा सकता। इससे पहले राज्य सरकार संबंधित विभागों को निर्देश दे चुकी है कि क्या राज्य में नया कानून लागू करने की जरूरत है या पुराने कानून में संशोधन किया जा सकता है।
सूत्रों ने बताया कि राज्य सरकार के आंतरिक मामलों के जानकार और एडवोकेट जनरल ने बताया कि राज्य में नए कानून या पुराने कानून में संशोधन कानूनी तौर पर धारणीय हो सकते हैं। दूसरे राज्यों में पास हुए इस तरह के कानून को सुप्रीम कोर्ट की ओर से चुनौती दी गई है।
ऐसी बहुत कम उम्मीद है कि राज्य में बजट सत्र के दौरान इस बिल को पेश किया जा सकता है। गुजरात के उप मुख्यमंत्री नितिन पटेल ने कहा कि राज्य सरकार को कई संगठनों और लोगों से कई प्रतिनिधि प्राप्त हुए हैं। हम उत्तर प्रदेश और मध्यप्रदेश द्वारा बनाए गए कानून की प्रभावशीलता, लंबी अवधि के लिए प्रभाव और कानूनी दांव पेंच की समीक्षा कर रहे हैं। 
नितिन पटेल ने कहा कि सरकार उचित समय पर इस कानून के लिए फैसला लेगी। गुजरात के मौजूदा धर्म परिवर्तन कानून के तहत अगर कोई व्यक्ति दोषी पाया जाता है तो उसको तीन साल की सजा या 50,000 रुपये का जुर्माना लगाने का प्रावधान है। 

नाबालिग से दुष्कर्म, डर के कारण डेढ़ माह दबा रहा मामला…. अब पुलिस की गिरफ्त में बदमाश
Bhilai : युवती से गैंगरेप… शादी शुदा प्रेमी और उसके दो दोस्तों ने दिया वारदात को अंजाम, आरोपी गिरफ्तार
Breaking : कलिंगा यूनिवर्सिटी में भिड़े सीनियर-जूनियर, जमकर चले लात-जूते…. तोड़फोड़ भी हुई
Good news : दिवाली से पहले महिलाओं को मिलेगी महतारी वंदन की राशि, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के हाथों जाएंगे बैंक खातों में 1000 रुपए
बॉयफ्रेंड गाली देता था, इसलिए मार दिया: विधवा महिला से था अवैध संंबंध उसी ने पूर्व प्रेमी के साथ मिलकर की हत्या, दोनों गिरफ्तार
Share This Article
Facebook Whatsapp Whatsapp Copy Link
Share
Previous Article चक्का जाम : लाल किला-जामा मस्जिद सहित 10 मेट्रो स्टेशन बंद, अपात स्थिति से निपटने के लिए पुलिस तैयार चक्का जाम : लाल किला-जामा मस्जिद सहित 10 मेट्रो स्टेशन बंद, अपात स्थिति से निपटने के लिए पुलिस तैयार
Next Article प्रदेश में घट रहा संक्रमण का दायरा: पिछले 24 घंटे में सामने आए 10 हजार से कम नए केस…. 12 हजार से अधिक हुए स्वस्थ्य… 200 से कम मरीजों की मौत छत्तीसगढ़ में कोरोना : प्रदेश में मिले 336 नए मरीज, 263 लोग हुए स्वस्थ….
× Popup Image

[youtube-feed feed=1]


Advertisement

Advertisement


Logo

छत्तीसगढ़ प्रदेश का एक विश्वसनीय न्यूज पोर्टल है, जिसकी स्थापना देश एवं प्रदेश के प्रमुख विषयों और खबरों को सही तथ्यों के साथ आमजनों तक पहुंचाने के उद्देश्य से की गई है। इसके साथ ही हम महत्वपूर्ण खबरों को अपने पाठकों तक सबसे पहले पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

क्विक लिंक्स

  • होम
  • E-Paper
  • Crime
  • Durg-Bhilai
  • Education

Follow Us

हमारे बारे में

एडिटर : राजेश अग्रवाल
पता : शॉप नं.-12, आकाशगंगा, सुपेला, भिलाई, दुर्ग, छत्तीसगढ़ – 490023
मोबाइल : 9303289950
ई-मेल : shreekanchanpath2010@gmail.com

© Copyright ShreeKanchanpath 2022 | All Rights Reserved | Made in India by Anurag Tiwari
Welcome Back!

Sign in to your account

Username or Email Address
Password

Lost your password?