बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने निलंबित आईपीएस मुकेश गुप्ता को बड़ा झटका दिया है। सरकार के प्रमोशन रोकने वाले आदेश पर लगी रोक को हाईकोर्ट की डिविजन बेंच ने निरस्त कर दिया है। यानी सरकार ने आईपीएस मुकेश गुप्ता के प्रमोशन पर जो रोक लगाई उसे हाईकोर्ट ने सही माना है।
यह पूरा मामला 2018 का है। निलंबित आईपीएस मुकेश गुप्ता को तात्कालीन भाजपा सरकार ने प्रमोट किया था। मुकेश गुप्ता को ADG से DGP बना दिया गया। चुनाव के बाद कांग्रेस की सरकार बनी और भूपेश बघेल मुख्यमंत्री बने। कांग्रेस की सरकार बनने के बाद आईपीएस मुकेश गुप्ता के खिलाफ कई शिकायतें मिली। शिकायतों की जांच कराने पर यह सही पाए गए और उनके खिलाफ कई अपराधिक प्रकरण भी दर्ज हुए। इसके बाद सरकार ने मुकेश गुप्ता के प्रमोशन आदेश को रद्द कर दिया और उन्हें निलंबित भी कर दिया गया।
सरकार के इस आदेश के खिलाफ निलंबित आईपीएस मुकेश गुप्ता ने केंद्रीय प्रशासनिक अभिकरण (कैट) में अपील की। कैट ने शासन के आदेश को निरस्त कर दिया। इसके बाद सरकार ने कैट के आदेश केा हाईकोर्ट में चुनौती दी। सरकार ने कैट के आदेश के असंवैधानिक बताया। हाईकोर्ट कैट के आदेश पर शुरुआत में रोक लगाई लेकिन सभी पक्षों को सुनने के बाद हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने सरकार के फैसले केा गलत माना और कैट के फैसले को यथावत रखा।
इसके बाद सरकार ने हाईकोर्ट के सिंगल बैंच के फैसले को डिविजन बेंच में चुनौती दी। सरकार ने यहां अपना पक्ष रखा और मुकेश गुप्ता के प्रमोशन को गलत बताया। सरकार के वकील ने सरकार की दलीलों को रखा और उसके बाद इस संबंध में डिविजन बैंच ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। अब हाईकोर्ट की डिविजन बेंच ने अपना निर्णय सुना दिया है। हाईकोर्ट की डिविजन बेंच ने कैट व सिंगल बेंच के फैसले को निरस्त कर सरकार के फैसले को सही ठहराया है।