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Breaking News : छत्तीगसढ़ के सभी निकायों में एल्डरमेन की नियुक्तियां रद्द, नगरीय प्रशासन विभाग ने जारी किया आदेश

By Mohan Rao Published December 22, 2023
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ब्रेकिंग न्यूज, Breaking News
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रायपुर। छत्तीसगढ़ के सभी निकायों से राज्य सरकार द्वारा मनोनित पार्षद यानी एल्डरमेन की नियुक्तियां रद्द कर दी गई है। छत्तीसगढ़ शासन के नगरीय निकाय विभाग द्वारा इस संबंध में आदेश जारी कर दिया गया है। प्रदेश भर के निकायों में 12 सौ से ज्यादा एल्डरमेन अब पूर्व एल्डरमेन कहलाएंगे। सभी की सेवाएं तत्काल प्रभाव से खत्म कर दी गई हैं। अब छत्तीसगढ़ की नई सरकार नए सिरे से एल्डरमेन की नियुक्तियां करेगी।

नगरीय प्रशासन विभाग द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि प्रदेश के नगर पालिक निगम / नगर पालिका परिषद्/नगर पंचायतों में छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 9 उपधारा (1) खंड (ग) अथवा छत्तीसगढ़ नगर पालिका अधिनियम 1961 की धारा 19 उपधारा (1) खंड (ग) के प्रावधानान्तर्गत नामांकित पार्षद के रूप में (एल्डरमेन एवं दिव्यांग मनोनित सदस्य) की गई नियुक्तियां राज्य शासन एतद्द्वारा तत्काल प्रभाव से समाप्त करता है।

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