ShreeKanchanpathShreeKanchanpathShreeKanchanpath
  • होम
  • छत्तीसगढ़
    • रायपुर
    • दुर्ग-भिलाई
  • देश
  • विदेश
  • राजनीति
  • व्यापार
  • स्पोर्ट्स
  • मनोरंजन
  • हेल्थ
  • E-Paper
Reading: अनिल देशमुख को झटका: हाईकोर्ट ने 12 नवंबर तक के लिए ईडी की हिरासत में भेजा…. विशेष अदालत के आदेश को किया रद्द
Share
Notification Show More
Font ResizerAa
ShreeKanchanpathShreeKanchanpath
Font ResizerAa
  • होम
  • छत्तीसगढ़
  • देश
  • विदेश
  • राजनीति
  • व्यापार
  • स्पोर्ट्स
  • मनोरंजन
  • हेल्थ
  • E-Paper
Search
  • होम
  • छत्तीसगढ़
    • रायपुर
    • दुर्ग-भिलाई
  • देश
  • विदेश
  • राजनीति
  • व्यापार
  • स्पोर्ट्स
  • मनोरंजन
  • हेल्थ
  • E-Paper
Follow US
© Copyright ShreeKanchanpath 2022 | All Rights Reserved | Made in India by Anurag Tiwari
FeaturedNational

अनिल देशमुख को झटका: हाईकोर्ट ने 12 नवंबर तक के लिए ईडी की हिरासत में भेजा…. विशेष अदालत के आदेश को किया रद्द

By @dmin
Published: November 7, 2021
Share
100 करोड़ की वसूली मामले में महाराष्ट्र के पूर्व गृहमंत्री अनिल देशमुख को 14 दिन की न्यायिक हिरासत… जज ने नहीं दी घर का खाना मंगवाने की इजाजत
100 करोड़ की वसूली मामले में महाराष्ट्र के पूर्व गृहमंत्री अनिल देशमुख को 14 दिन की न्यायिक हिरासत… जज ने नहीं दी घर का खाना मंगवाने की इजाजत
SHARE

मुंबई (एजेंसी)। वसूली मामले में महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को रविवार को बॉम्बे हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। दरअसल, हाईकोर्ट ने देशमुख को न्यायिक हिरासत में भेजने के विशेष अदालत के आदेश को रद्द करते हुए 12 नवंबर तक के लिए प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की हिरासत में भेज दिया है। बता दें कि शनिवार को पीएमएलए विशेष अदालत ने देशमुख की ईडी की हिरासत और बढ़ाने से इनकार कर दिया था और 14 दिनों के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। लेकिन अब हाईकोर्ट के फैसले से देशमुख को निराशा हाथ लगी है।

बता दें कि मनी लॉन्ड्रिंग मामले में देशमुख (71) को ईडी ने एक नवंबर को देर रात 12 घंटे से अधिक समय तक पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया था। पूर्व मंत्री ने मामले में ईडी द्वारा जारी किए गए कई समन को छोड़ दिया था, लेकिन बॉम्बे हाईकोर्ट द्वारा पिछले हफ्ते राहत नहीं मिलने के बाद वह सोमवार को एजेंसी के सामने पेश हुए। यहां की एक विशेष अवकाश अदालत ने मंगलवार को उन्हें छह नवंबर तक के लिए ईडी की हिरासत में भेज दिया था।

तेज रफ्तार बाइक होर्डिंग से टकराई, सीए के दो छात्रों की दर्दनाक मौत
छत्तीसगढ़ में भी 18 वर्ष से अधिक के सभी लोगों को आज से नि:शुल्क प्रिकॉशन डोज
हाईकोर्ट की केंद्र को फटकार : पानी सिर से ऊपर चला गया.. दिल्ली को हर हाल में दें ‘ऑक्सीजन’
आईसीएमआर का दावा: खतरनाक है कोरोना का डेल्टा वैरिएंट… वैक्सीन की दोनों खुराक लेने वालों को भी कर रहा संक्रमित
नवा छत्तीसगढ़ गढऩे में सहभागी बनेंगे युवा… राजीव युवा मितान क्लब से युवाओं को मिलेगी नई दिशा
Share This Article
Facebook Whatsapp Whatsapp Copy Link
Share
Previous Article जेल में बवाल : बंदी की मौत के बाद भड़के कैदियों ने लगाई आग, पथराव में 30 पुलिसकर्मी व कई कैदी घायल जेल में बवाल : बंदी की मौत के बाद भड़के कैदियों ने लगाई आग, पथराव में 30 पुलिसकर्मी व कई कैदी घायल
Next Article जहां चुनाव वहीं दबाव: अब पंजाब ने भी घटाए पेट्रोल-डीजल के रेट, बाकी जगह इनकार

Ro.No.-13784/19

× Popup Image

[youtube-feed feed=1]


Advertisement

Advertisement


Logo

छत्तीसगढ़ प्रदेश का एक विश्वसनीय न्यूज पोर्टल है, जिसकी स्थापना देश एवं प्रदेश के प्रमुख विषयों और खबरों को सही तथ्यों के साथ आमजनों तक पहुंचाने के उद्देश्य से की गई है। इसके साथ ही हम महत्वपूर्ण खबरों को अपने पाठकों तक सबसे पहले पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

क्विक लिंक्स

  • होम
  • E-Paper
  • Crime
  • Durg-Bhilai
  • Education

Follow Us

हमारे बारे में

एडिटर : राजेश अग्रवाल
पता : शॉप नं.-12, आकाशगंगा, सुपेला, भिलाई, दुर्ग, छत्तीसगढ़ – 490023
मोबाइल : 9303289950
ई-मेल : shreekanchanpath2010@gmail.com

© Copyright ShreeKanchanpath 2022 | All Rights Reserved | Made in India by Anurag Tiwari
Welcome Back!

Sign in to your account

Username or Email Address
Password

Lost your password?