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पी चिदंबरम के बेटे कार्ति चिदंबरम को राहत, हाईकोर्ट ने रद्द किया इनकम टैक्स से जुड़ा मामला

By @dmin
Published: December 12, 2020
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पी चिदंबरम के बेटे कार्ति चिदंबरम को राहत, हाईकोर्ट ने रद्द किया इनकम टैक्स से जुड़ा मामला
पी चिदंबरम के बेटे कार्ति चिदंबरम को राहत, हाईकोर्ट ने रद्द किया इनकम टैक्स से जुड़ा मामला
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चेन्नई (एजेंसी)। मद्रास उच्च न्यायालय ने पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम के बेटे कार्ति चिदंबरम और कार्ति की पत्नी के खिलाफ आयकर विभाग द्वारा शुरू की गई कार्यवाही को रद्द कर दिया है। चेन्नई के पास एक संपत्ति की बिक्री के बाद कथित रूप से करीब सात करोड़ रुपए नकद प्राप्ति का खुलासा नहीं करने के मामले में यह कार्यवाही शुरू की गई थी।

अदालत ने व्यवस्था दी कि कार्रवाई समयपूर्व की गयी है। अदालत ने साफ किया कि अगर संबंधित अधिकारी उचित मूल्यांकन के बाद कार्रवाई की जरूरत समझते हैं तो कार्यवाही पुन: शुरू की जा सकती है। अभियोजन पक्ष के अनुसार शिवगंगा से कांग्रेस के लोकसभा सदस्य कार्ति और उनकी पत्नी श्रीनिधि ने मुत्तूकाडू के पास उनके स्वामित्व वाली एक जमीन की बिक्री के माध्यम से क्रमश: 6.38 करोड़ रुपए और 1.35 करोड़ रुपए नकद प्राप्त किए थे।
हालांकि उन्होंने इसका खुलासा नहीं किया था और ना ही आयकर जमा किया। आयकर विभाग ने वित्त वर्ष 2015-16 के लिए कथित रूप से 7.73 करोड़ रुपए की आय का खुलासा नहीं किए जाने पर आपराधिक कार्यवाही शुरू की थी। कार्ति और उनकी पत्नी ने इसे चुनौती देते हुए दलील दी थी कि प्रक्रियात्मक खामियों के कारण मुकदमा रद्द होना चाहिए।

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